अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से भी राहत मिल गई है. अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. इससे पहले शीर्ष अदालत ने भी जेम्स को सीबीआई मामले में जमानत दे दी थी.
ईडी ने किया जमानत का विरोध
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका मंजूर कर ली. ईडी ने जेम्स की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह पीएमएलए के तहत जमानत दिए जाने के लिए 'ट्विन टेस्ट' को पूरा नहीं करते हैं और उनके भागने का खतरा है.
मिशेल जेम्स के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि वह पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं. सीबीआई मामले में मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. जेम्स ने लगभग छह साल और दो महीने की अवधि जेल में बिताई है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जमानत
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस आधार पर जमानत दी गई है कि जांच पूरी नहीं हुई है और मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है. यह देखते हुए कि इस मामले में पीएमएलए की धारा 4 के तहत अधिकतम निर्धारित सजा की शेष अवधि के भीतर मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं दिखती है और अभी तक मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका मंजूर कर ली.
उन्हें 85,00,000 रुपये के पर्सनल बांड और जमानत प्रस्तुत करने पर बेल दी गई है. उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और हाई कोर्ट की अनुमति के बिना उन्हें पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा.