
दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है. फिर से एयरपोर्ट पर इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए सरकार लगातार अधिकारियों संग बैठक कर रही है. रविवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू एक बार फिर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे और उन्होंने हवाईअड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र (एओसीसी) का निरीक्षण किया.
केंद्रीय मंत्री ने टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 से संचालित होने वाले उड़ानों के संचालन के बारे में जानकारी ली. इसके अलावा उन्होंने वर्तमान परिचालन और यात्री प्रबंधन की समीक्षा के लिए नागर विमानन मंत्रालय, डीजीसीए, बीसीएएस, डीआईएएल और एयरलाइन ऑपरेटरों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की.
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने वॉर रूम के सक्रिय होने की पुष्टि की जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) और एयरलाइंस के बीच कॉर्डिनेशन का काम करता है.
अधिकारियों को दिए निर्देश
केंद्रीय मंत्री ने सभी हितधारकों को निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कठोर मानक बनाए रखने का निर्देश दिया. नागरिक उड्डयन मंत्री ने टर्मिनल 1 पर हुए हादसे की वजह से टर्मिनल 1 और 3 से संचालित होने वाली उड़ानों की स्थिति की समीक्षा की.
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आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ था. पहली ही बारिश में टर्निमनल -1 की छत का एक हिस्सा गिर गया और पिलर नीचे खड़ी गाड़ियों पर आ गिरी. इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 6 लोग जख्मी हो गए थे.
पार्किंग में खड़ी गाड़ियां आईं थी चपेट में
अधिकारियों ने बताया कि छत के अलावा ‘बीम’ भी गिर गए, जिससे टर्मिनल के ‘पिक-अप और ड्रॉप’ क्षेत्र (ऐसा क्षेत्र जहां यात्रियों को लाने-ले जाने वाले वाहन खड़े होते हैं) में खड़ी कारें क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे के बाद हालात का जायजा लेने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू खुद टर्मिनल वन पर पहुंचे और अधिकारियों से तमाम जानकारी ली.
इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और हादसे में मारे गए शख्स के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान करते हुए कहा, 'मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी जबकि घायलों को 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे. यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है.'
इस हादसे के बाद पहला एक्शन हुआ था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया. दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के बयान पर FIR दर्ज हुई है. जानकारी के मुताबिक IPC की धारा 304A (लापरवाही से मौत ), 337 ( दूसरे के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत FIR दर्ज हुई है.
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