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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के जज ने अपने आदेश में की थी SC की आलोचना, CJI चंद्रचूड़ ने दिया टिप्पणियां हटाने का निर्देश

जस्टिस राजबीर सहरावत ने 17 जुलाई को दिए अपने आदेश में एक केस में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश से उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों को हटाने का निर्देश दिया है.

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सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (L) और पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजबीर सहरावत (R). (Photo: ANI)
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (L) और पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजबीर सहरावत (R). (Photo: ANI)

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश में उन टिप्पणियों को हटाने का निर्देश दिया है जिसमें शीर्ष अदालत की आलोचना की गई थी. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि हम हाई कोर्ट की टिप्पणी से आहत हैं. ये टिप्पणी गैरजरूरी है. यह सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ हाई कोर्ट की गरिमा को भी कम करने वाली है. अदालत के फैसले से कोई पक्षकार तो संतुष्ट और असंतुष्ट हो सकता है. लेकिन जज कभी अपने से उच्च संवैधानिक फोरम की ओर से पारित आदेश पर असंतोष नहीं जाहिर कर सकते.

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जस्टिस राजबीर सहरावत ने 17 जुलाई को दिए अपने आदेश में एक केस में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर स्वत: संज्ञान लेकर आज सुनवाई की. शीर्ष अदालत ने इस मामले में नसीहत देते हुए कहा कि आगे किसी कार्यवाही के दौरान हाई कोर्ट और अन्य निचली अदालतों के जज अपने से उच्च संवैधानिक फोरम के फैसले पर टिप्पणी करते समय संयम बरतें.

उच्च अदालतों पर टिप्पणी में सावधानी और संयम बरतें: CJI

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर कोई बात करते वक्त जरूरी एहतियात, सावधानी और संयम बरतेंगे. सुनवाई के दौरान जस्टिस सहरावत द्वारा एक अन्य मामले में की गई सुनवाई के वायरल वीडियो का भी जिक्र आया. इस वीडियो में वह हाई कोर्ट की खंडपीठ यानी डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट की पीठ के आदेश को बकवास (Rubbish) करार देते हुए सवाल उठाते देखे और सुने गए.

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भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के इस दौर में जजों को जरूरी एहतियात बरतना चाहिए. ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए जो न्यायिक प्रकिया को नुकसान पहुंचाए. चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं हमेशा जस्टिस हृषिकेश रॉय को समापन टिप्पणी करने को कहता हूं. इस पर चुटकी लेते हुए जस्टिस हृषिकेश रॉय ने सुनवाई के समापन टिप्पणी में कहा, 'लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ उन्हीं जजों को करनी चाहिए जिनका चेहरा फोटोजेनिक हो.'

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