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पश्चिम बंगाल सरकार ने 100 फीसदी कैपिसिटी के साथ थिएटर्स खोलने की दी इजाजत

ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से अब तक सिर्फ 50 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ इसे खोलने की इजाजत दी गई थी. लेकिन मैं मुख्य सचिव से कहूंगी कि वह 100 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ थिएटर्स खोलने का नोटिफिकेशन जारी करें.   

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पश्चिम बंगाल में 100 फीसदी दर्शकों के साथ सिनेमा हॉल खोलने के आदेश (पीटीआई)
पश्चिम बंगाल में 100 फीसदी दर्शकों के साथ सिनेमा हॉल खोलने के आदेश (पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 100% क्षमता के साथ थिएटर्स खोलने की इजाजत
  • पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने किया ऐलान

तमिलनाडु के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार ने 100 प्रतिशत क्षमता के साथ थिएटर्स खोलने की इजाजत दे दी है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन सामारोह में इस बात की घोषणा की. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से अब तक सिर्फ 50 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ इसे खोलने की इजाजत दी गई थी. लेकिन मैं मुख्य सचिव से कहूंगी कि वह 100 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ थिएटर्स खोलने का नोटिफिकेशन जारी करें.   

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हालांकि मुख्यमंत्री ने सभी थिएटर मालिकों से प्रत्येक शो के बाद उचित सैनिटाइजेशन व्यवस्था करने की अपील की है. इसके अलावा सिनेमा हॉल के अंदर मास्क लगाने को भी अनिवार्य करने को कहा गया है. कोलकाता फेस्टिवल के 26वें संस्करण के उद्घाटन पर ममता ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इस इवेंट का आयोजन करना आसान नहीं था. 

उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड अभिनेता और बंगाल के ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान डिजिटल माध्यम से शरीक हुए थे. इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने 100 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ सिनेमाघरों के संचालन की इजाजत दी थी. हालांकि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार से इस आदेश को वापस लेने को कहा था. 

बता दें, तमिलनाडु सरकार ने एक दिन पहले ही यानी कि गुरुवार को 100 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत दी थी. राज्य सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया था.

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हालांकि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने तमिलनाडु सरकार को यह आदेश रद्द करने का निर्देश दिया है. केंद्रीय गृह सचिव ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केंद्र के दिशानिर्देशों को कम नहीं कर सकते.

उन्होंने तमिलनाडु सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि राज्यों को सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 28 दिसंबर 2020 को जारी गाइलाइंस के मुताबिक ही राज्य में कोरोना नियमों का पालन होना चाहिए. 

केंद्र ने राज्य को अपने अंतिम दिशानिर्देशों के बारे में भी याद दिलाया, जो कि सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत क्षमता की अनुमति देता है. यह आदेश 31 जनवरी तक लागू रहेगा.

 

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