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Birbhum Violence Case: हिंसा पर CM ममता बनर्जी सख्त, 10 दिन के अंदर सूबे में गोला-बारूद बरामद करने के आदेश

Birbhum Violence Case: पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा के बाद सीएम ममता बनर्जी ने सख्ती बरती है. उन्होंने पुलिस को आदेश दिए हैं कि 10 दिन के अंदर राज्यव्यापी अभियान चलाकर गोला-बारूद बरामद करें.

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सीएम ममता बनर्जी ने दिए राज्यव्यापी अभियान चलाने के आदेश (फाइल फोटो)
सीएम ममता बनर्जी ने दिए राज्यव्यापी अभियान चलाने के आदेश (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ममता बनर्जी ने दिए डीजीपी को आदेश
  • सभी एसपी खुद अभियान की कमान संभालें

Birbhum Violence Case: पश्चिम बंगाल में इन दिनों हालात काफी संवेदनशील हैं. हाल ही में रामपुरहाट में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं आज सुबह इसी इलाके में 6 बैरल बम बरामद हुए थे. अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) पुलिस (Police) को आदेश दिए हैं कि पूरे राज्य में बम, हथियार और गोला-बारूद खोजने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाए. साथ ही इस बात की बारीकी से तफ्तीश की जाए कि बीरभूम के बगतुई गांव में बम किसने पहुंचाए. 

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बता दें कि सीएम ने बंगाल के डीजीपी मनोज मालवीय (Bengal DGP Manoj Malviya) को आदेश दिए. मालवीय बीते दिन गुरुवार को ममता बनर्जी के साथ बगतुई गांव के दौरे पर गए थे.

सीएम के आदेश जारी होने के बाद उन्होंने सभी डीआईजी और एसपी को राज्यभर में अवैध हथियारों और गोला-बारूद का बरामद करने के लिए 10 दिन का विशेष अभियान चलाने का आदेश जारी किया है.

हीला-हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी

राज्य में गोला-बारूद के बरामदगी के अभियान को लेकर आला अधिकारियों ने सख्त आदेश दिए हैं कि इसमें किसी तरह की हीला-हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही सभी एसपी को पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर अभियान चलाएंगे. वहीं एडीजी को व्यक्तिगत रूप से इस अभियान की निगरानी करने को कहा गया है.

हिंसा में हुई थी 8 लोगों की मौत

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बता दें कि बीरभूम जिले में हाल ही में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी. यहां कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था. आग से जलकर 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं. इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है.

7 अप्रैल तक रिपोर्ट देगी सीबीआई

गौरतलब है कि बीरभूम हिंसा और आगजनी केस की अब सीबीआई जांच होगी. कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसका आदेश दिया है. अब बंगाल पुलिस की SIT मामले को सीबीआई को सौंप देगी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सबूतों और घटना का असर बताता है कि राज्य की पुलिस इसकी जांच कर सकती. हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह 7 अप्रैल तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करे. 

 

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