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केजरीवाल के सिंगापुर ना जा पाने का विवाद दिल्ली HC पहुंचा, मंत्री कैलाश गहलोत ने लगाई याचिका

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर नहीं जा पाए हैं. उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से जरूरी अनुमति मिलने में समय लग गया, जिसके चलते औपचारिकताएं पूरी करने का समय निकल गया. दिल्ली सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया. दिल्ली सरकार ने कहा है कि 20 जुलाई तक औपचारिकताएं पूरी करनी थीं, जबकि LG ने 21 जुलाई को फाइल लौटाई.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर नहीं जा पाए हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर नहीं जा पाए हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर जाने का विवाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. इस याचिका में कहा गया है कि मुख्यमत्री के विदेश जाने को लेकर एक गाइडलाइन बनाई जाए. 

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मंत्री गहलोत ने अर्जी में कहा कि उप राज्यपाल (LG) द्वारा अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाजत ना देना तर्कसंगत नहीं है. दिल्ली हाई कोर्ट ने गहलोत के वकील से मामले में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी. 

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु ने कहा कि कोर्ट इस तरह का निर्देश जारी कर सकता है. उन्होंने व्यक्तिगत यात्राओं के साथ सरकारी यात्रा के लिए भी निर्देश जारी करने की मांग की है.

दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर नहीं जा पाए हैं. उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से जरूरी अनुमति मिलने में बहुत समय लग गया, जिसके चलते औपचारिकताएं पूरी करने का समय ही निकल गया. दिल्ली सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि 20 जुलाई तक सिंगापुर यात्रा की औपचारिकताएं पूरी करनी थीं, जबकि उपराज्यपाल ने 21 जुलाई को फाइल लौटाई. 

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दिल्ली सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यदि सिंगापुर में आयोजित होने जा रहे वर्ल्ड सिटी समिट में नहीं जा पा रहे हैं और इसकी वजह से दिल्ली के साथ-साथ देश को अपमानित होना पड़ा है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है.

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