scorecardresearch
 

सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, सिनेमाघरों-स्विमिंग पूल तक के लिए बदले ये नियम

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सिनेमा हॉल में अब 50 फीसदी से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी. साथ ही स्विमिंग पूल में अब स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा आम लोग भी जा सकेंगे. ये आदेश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे. 

Advertisement
X
MHA ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन (फ़ोटो- पीटीआई)
MHA ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन (फ़ोटो- पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • केंद्रीय गृहमंत्रालय ने कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की
  • सिनेमाघरों में 50% से ज्यादा लोगों को मंजूरी
  • सबके लिए खुलेंगे स्विमिंग पूल

कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार को कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की. जिसमें कंटेंटमेंट जोन के बाहर कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50 फीसदी से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी. साथ ही स्विमिंग पूल में अब स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा आम लोग भी जा सकेंगे. फिलहाल, ये आदेश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे.

Advertisement

बता दें कि नई गाइडलाइंस में सिनेमाघर मालिकों को बड़ी राहत देते हुए सिनेमा हॉल को ज्यादा क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई है. इसके लिए सूचना एवं प्रसारण द्वारा जल्द ही नई एसओपी जारी की जाएगी. इसके पहले 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई थी. इसके अलावा धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से इजाजत दी जाएगी. जबकि स्विमिंग पूल को लेकर खेल मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी की होगी. 

मालूम हो कि बिजनेस टू बिजनेस (B2B) प्रदर्शनी हॉल को पहले से ही इजाजत है. लेकिन MHA की नई गाइडलाइन में कहा गया है कि अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी हॉल की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए कॉमर्स विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी. 

Advertisement

अब अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा शुरू करने के लिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय (MHA) के परामर्श से फैसला ले सकता है. 

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. साथ ही आरोग्य सेतु एप के उपयोग की बात कही गई है.  

नई गाइडलाइन के मुताबिक, स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि कोरोना रोकथाम के उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें. साथ ही फेस मास्क, हाथ की स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिग भी सुनिश्चित करें. बता दें कि केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोरोना के रोकथाम के उपायों को जारी रखना और एसओपी को लागू करना अनिवार्य होगा. 

देखें: आजतक LIVE TV

गौरतलब है कि कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेंटमेंट जोन के बाहर अनुमति दी गई है. सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, हायर एजुकेशन सेंटर, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों को संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के एसओपी के तहत इजाजत दी जाएगी. 

कोरोना काल में एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही, व्यापार आदि में कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी. पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए भी यह लागू होगा. 

Advertisement


Advertisement
Advertisement