दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में बृज भूषण शरण सिंह को सशर्त जमानत दे दी है. स्पेशल MP-MLA कोर्ट के जज हरजीत सिंह जसपाल ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है. कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है. साथ ही कहा है कि वह न किसी को धमकी देंगे न ही किसी को कोई लालच देंगे.कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर की जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली है.
जस्टिस हरजीत सिंह जसपाल ने कहा कि मैं कुछ शर्तों के साथ 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे रहा हूं.कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने और इस मामले में गवाहों को कोई लालच नहीं देने का निर्देश दिया है. दिल्ली पुलिस ने आरोप दायर किया था. 6 बार के सांसद के खिलाफ 15 जून को IPC की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
कोर्ट ने आरोपी, अभियोजन पक्ष के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि आरोपी पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत मिलने पर कुछ शर्तें लगाई जाएं.
जब कोर्ट ने अभियोजक से पूछा कि क्या वह जमानत अर्जी का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं न तो विरोध कर रहा हूं और न ही समर्थन कर रहा हूं. उन्होंने कोर्ट से कहा कि आवेदन को कानून और अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुसार निपटाया जाना चाहिए. अगर इसकी अनुमति दी जाती है, तो कड़ी शर्तें लगाई जानी चाहिए. गवाहों से समय-समय पर संपर्क किया गया है, हालांकि कोई खतरा नहीं है.
वहीं, म मैं शर्तों का पालन करने का वचन दे रहा हूं.