scorecardresearch
 

केरल: नाबालिग भांजी से रेप मामले में दोषी को सुनाई गई 66 साल के कारावास की सजा

स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शिजो मोन जोसेफ ने कहा कि दोषी को साथ- साथ 20 साल कैद की सजा काटनी होगी. उन्होंने बताया कि अदालत ने उस पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के पुनर्वास के लिए 50,000 रुपये देने का निर्देश दिया.

Advertisement
X
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

केरल की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग भांजी के साथ अपने ही घर में रेप के मामले में 66 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इडुक्की फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश टी जी वर्गीस ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत 66 साल के लिए अलग-अलग जेल की सजा सुनाई.

Advertisement

स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शिजो मोन जोसेफ ने कहा कि दोषी को साथ- साथ 20 साल कैद की सजा काटनी होगी. उन्होंने बताया कि अदालत ने उस पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के पुनर्वास के लिए 50,000 रुपये देने का निर्देश दिया. प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शख्स ने साल 2021 में अपनी भतीजी के साथ बलात्कार किया जब वह 17 साल की थी और उसे शराब पिलाकर बेहोश कर दिया.

मां ने दबाया मुंह, बाप ने किया 7 साल की मासूम का रेप  

घर परिवार के भीतर ही मासूम बच्चों के साथ रेप और यौन उत्पीड़न के मामले आम हो गए है. हाल में उत्तर प्रदेश के बरेली में बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया था. यहां एक पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. उसने हैवान बनकर अपनी सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रिश्तों को तार-तार कर दिया. इस हैवानियत में उसकी पत्नी ने भी साथ दिया. उसकी पत्नी मासूम की सौतेली मां है.

Advertisement

इस सनसनीखेज मामले में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता और सौलती मां को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. आरोपी पिता कोरोना काल में पास्को एक्ट के एक मामले में जेल गया था. वहां से छूटकर आने के बाद अब उसने अपनी सगी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है. इतना ही नहीं इस वारदात में मासूम की सौतेली मां ने अपने पति का पूरा साथ दिया. बच्ची की चीख न निकल सके, इसके लिए वो उसका मुंह दबाए रही.

 

TOPICS:
Advertisement
Advertisement