असम की कैबिनेट ने गौ संरक्षण बिल (Cow Protection Bill) को मंजूरी दे दी है और अब इसे विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा. असम विधानसभा (Assam assembly) का बजट सत्र 12 जुलाई से शुरू हो रहा है.
इस बारे में जानकारी देते हुए असम के जल संसाधन मंत्री (Water Resources Minister) और सरकार के प्रवक्ता पीजूश हजारिका (Pijush Hazarika) ने बताया कि बुधवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने गौ संरक्षण बिल को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी. उन्होंने बताया कि इस बिल को अगले सत्र में पेश होने की संभावना है.
उनसे पहले असम के राज्यपाल जगदीश मुखी (Jagdish Mukhi) ने विधानसभा के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गौ संरक्षण बिल लाने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि इस मामले में हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे.
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क्या होगा गौ संरक्षण बिल में?
राज्यपाल जगदीश मुखी (Governor Jagdish Mukhi) ने विधानसभा के सत्र को संबोधित करते हुए बताया था कि इस बिल के आने के बाद असम के बाहर गाय को ले जाने पर रोक लग जाएगी और ऐसा करते पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस बिल के विधानसभा में पास होते ही असम उन राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां इस तरह का कानून है.
गौ रक्षा में सरकार हर कदम उठाएगीः CM
25 मई को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने कहा था कि गाय हमारी माता है और उसकी रक्षा के लिए सरकार संविधान के दायरे में रहते हुए हर जरूरी कदम उठाएगी.