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अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत

अशोक गहलोत के वकील ने कहा दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में हाईकोर्ट में दिए एक बयान को शामिल किया है. जबकि जांच अधिकारी के आधार पर तथ्यों से मिलान नही हुआ, जिसके चलते सरकार के वकील ने आर्डर में क्लिरिफिकेशन के लिए अनुरोध किया था.

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अशोक गहलोत-फाइल फोटो
अशोक गहलोत-फाइल फोटो

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से अशोक गहलोत को राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने अशोक गहलोत को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार किया है. कोर्ट ने आंशिक राहत देते हुए अशोक गहलोत को वर्चुअली पेश होने की इजाज़त दी है.

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जुलाई में समन जारी कर 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया था.

अशोक गहलोत के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बयान एक गृहमंत्री के रूप में दिया था. अशोक गहलौत के वकील ने कहा गृहमंत्री के साथ साथ वह राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं.

अशोक गहलोत के वकील ने कहा कि अशोक गहलोत ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार एक गृहमंत्री के रूप में बयान दिया था. मुख्यमंत्री गहलोत के वकील ने कोर्ट में कहा SOG की रिपोर्ट के आधार पर बयान दिया गया.

अशोक गहलोत के वकील ने कहा दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में हाईकोर्ट में दिए एक बयान को शामिल किया है. जबकि जांच अधिकारी के आधार पर तथ्यों से मिलान नही हुआ, जिसके चलते सरकार के वकील ने आर्डर में क्लिरिफिकेशन के लिए अनुरोध किया था.

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अशोक गहलोत के वकील ने कहा कि SOG के अधिकारियों से मिली जानकारी को सार्वजनिक किया है, इसलिए जारी किए गए समन पर रोक लगाए जाने की जरूरत है.

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के वकील ने गहलोत की याचिका का  विरोध किया. शेखावत के वकील ने कहा गहलोत सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखवत ही नहीं उनके परिजनों का कभी नाम आरोपी के रूप में शामिल था. गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील ने कहा कि अशोक गहलोत को जारी समन पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए.

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