कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए मार्च महीने में लॉकडाउन लगाया गया था. इससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है. इसलिए कई लोगों ने यात्रा के लिए ट्रेन और फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी. ट्रेन का टिकट तो कैंसिल होते ही रिफंड होता गया लेकिन फ्लाइट्स के टिकट कैंसिल होने के बाद लोगों के पैसे वापस नहीं मिले हैं. अब इसे लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है.
इस हलफनामे में कहा गया है कि लॉकडाउन के समय में हवाई जहाज में यात्रा करने के लिए बुक की गई टिकटों की पूरी राशि ग्राहकों को वापस मिलेगी. यानी ग्राहकों को पैसा लौटाने के मामले में सभी एयरलाइंस कंपनियों को यह सरकार का निर्देश है. यह निर्देश घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों का किराया वापस करने को लेकर है.
बता दें, देशभर में घरेलू उड़ानों की सेवा 25 मई से शुरू हो गई है. लेकिन कई ऐसे यात्री हैं जिनके लॉकडाउन के दौरान खरीदे गए टिकट के पैसे वापस नहीं मिले हैं. जबकि उस दौरान लॉकडाउन की वजह से हवाई यात्रा पूरी तरह बंद थी.
ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे. जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से रद्द हुई हवाई यात्रा का पैसा वापस मिलेगा? अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? क्या कंपनी रद्द हुई यात्रा की जगह दूसरा टिकट मुहैया कराएगी? लेकिन केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे के बाद इन सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं.