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Deepfake और फेक कंटेंट पर लगेगी लगाम! सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी के लिए MHA का साइबर विंग तैयार

गृह मंत्रालय ने साइबर विंग (I4C) को Meity की तर्ज पर बड़ी ताकत दी है. इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. आम चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने साइबर विंग I4C को विशेष शक्तियां दी हैं. गृह मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 की उपधारा (3) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना की घोषणा की है. इसके जरिए साइबर फ्रॉड रोकने में भी मदद मिल सकेगी.

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गृह मंत्रालय ने साइबर विंग (I4C) को Meity की तर्ज पर बड़ी ताकत दी है
गृह मंत्रालय ने साइबर विंग (I4C) को Meity की तर्ज पर बड़ी ताकत दी है

सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी के लिए केंद्र सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है. इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर विंग तैयार किया है, जो डीपफेक और फेक न्यूज पर कड़ी निगरानी रखेगा. वहीं चुनाव के दौरान फेक कंटेंट पर भी सख्ती रहेगी. फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम या दूसरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई खतरनाक कंटेंट डाला जाएगा तो उस कंटेंट को हटाने के लिए गृह मंत्रालय अपने साइबर विंग I4C से कहेगा.

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गृह मंत्रालय ने साइबर विंग (I4C) को Meity की तर्ज पर बड़ी ताकत दी है. इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. आम चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने साइबर विंग I4C को विशेष शक्तियां दी हैं. गृह मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 की उपधारा (3) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना की घोषणा की है. इसके जरिए साइबर फ्रॉड रोकने में भी मदद मिल सकेगी.

सूत्रों के मुताबिक आम चुनाव में डीप फेक वीडियो से निपटने के लिए इस तरह के कदम केंद्र की तरफ से उठाए गए हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अगर कोई खतरनाक कंटेंट डालता है तो उसको तत्काल डिलीट कराया जा सकेगा. इससे पहले ये अधिकार केवल Meity के पास था. लेकिन अब सरकार सीधे अपने साइबर विंग की मदद से सोशल मीडिया से किसी भी तरह का अपत्तिजनक कंटेंट हटा सकेगी.

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बता दें कि अपनी निरंतर कार्रवाई के तहत केंद्र ने पिछले साल 15 दिसंबर तक कुल 581 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया और इनमें से 174 सट्टेबाजी और जुआ ऐप्स और 87 लोन देने वाले ऐप्स हैं. इन ऐप्स को MHA की सिफारिशों पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था. इन ऐप्स को IT एक्ट, 2000 की धारा 69A के तहत ब्लॉक कर दिया गया था. इन गेमिंग एप्लिकेशन में PUBG और Garena Free Fire शामिल है.

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