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आबकारी मामला: दिल्ली की अदालत ने के. कविता के खिलाफ आरोपपत्र पर लिया संज्ञान, 26 जुलाई को पेश होने के आदेश

अदालत ने सीबीआई मामले में आरोपी कविता और आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत भी 26 जुलाई तक बढ़ा दी. इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने भी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के खिलाफ अपना आरोप पत्र दायर किया था.

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बीआरएस नेता  के. कविता. (फाइल फोटो)
बीआरएस नेता के. कविता. (फाइल फोटो)

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ सीबीआई के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया. अदालत ने कविता को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने के लिए बुलाया है.  सीबीआई ने इस साल जून में आरोप पत्र दायर किया था और दावा किया था कि मामले में उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी.

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अदालत ने सीबीआई मामले में आरोपी कविता और आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत भी 26 जुलाई तक बढ़ा दी. इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने भी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के खिलाफ अपना आरोप पत्र दायर किया था.

अपने आरोप पत्र में, ईडी ने दावा किया कि के कविता ने तथाकथित 'साउथ ग्रुप' के सदस्यों और आप नेताओं के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनुचित लाभ प्राप्त करने की साजिश रची. दिल्ली की शराब नीति को अब खत्म कर दिया गया है. जांच एजेंसी ने दावा किया कि कविता ने साजिश और इंडो स्पिरिट्स के गठन के माध्यम से 292.8 करोड़ रुपये की अपराध आय के सृजन, अधिग्रहण और उपयोग में भाग लिया, जो साजिश और रिश्वत के भुगतान के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई थी.

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बता दें कि के. कविता के लेकर ईडी का दावा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों को 'साउथ ग्रुप' ने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी. कविता, इस साउथ ग्रुप का हिस्सा थीं. इस ग्रुप में दक्षिण के राजनेता, नौकरशाह और कारोबारी हैं. ईडी के मुताबिक, के कविता ने 19-20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की थी. कविता को ईडी ने इसी साल 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था.

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