DMRC ने पिछले महीने यात्रियों को दिल्ली मेट्रो में दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी. लेकिन अब आबकारी विभाग (Excise department) ने इस फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए बदलने की मांग की है.
आबकारी विभाग का कहना है कि एक्साइज एक्ट के तहत शराब (रम, वोदका या व्हिस्की) की सिर्फ एक बंद बोतल को ही एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने की छूट है. ऐसे में दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद) के बीच चलने वाली मेट्रो में 2 सीलबंद शराब की बोतलों की अनुमति देना इस नियम का उल्लंघन है.
इतना ही नहीं दिल्ली में 25 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं बेची जा सकती, जबकि गुरुग्राम जैसे शहरों में 18 साल की उम्र से अधिक किसी भी व्यक्ति को शराब बेची जा सकती है. ऐसे में मेट्रो में दो बोतलों की छूट का मतलब है कि कोई भी कम उम्र का व्यक्ति मेट्रो ट्रेनों के माध्यम से अन्य स्थानों से शराब ला सकता है और दिल्ली में इसका सेवन कर सकता है.
समाचार एजेंसी के मुताबिक, आबकारी अधिकारी ने बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को नोटिस भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि मेट्रो में 2 की जगह 1 बोतल ले जाने की अनुमति दी जाए, ताकि ताकि मेट्रो में यात्रियों द्वारा शराब की बोतलें लाए जाने पर उत्पाद शुल्क अधिनियम का उल्लंघन न हो.
उधर, डीएमआरसी ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में किन वस्तुओं को ले जाने की अनुमति है, इसका फैसला इसकी जिम्मेदारी संभालने वाली सुरक्षा एजेंसी की अनुमति पर आधारित है. यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सीमा पार यात्रा के दौरान शराब ले जाने के संबंध में संबंधित राज्य आबकारी विभाग के मौजूदा नियमों का पालन करें. DMRC ने कहा है कि आबकारी विभाग की चिंता के बारे में सुरक्षा एजेंसी को जानकारी दे दी गई है. ताकि वे नियमों के मुताबिक जांच करें.
दरअसल, DMRC ने पिछले महीने ही यात्रियों को मेट्रो में शराब की दो सीलबंद बोतलों को ले जाने की अनुमति दी है. हालांकि, इससे पहले एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर मेट्रो में शराब की बोतल ले जाने पर पाबंदी थी.