2जी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई की याचिका को स्वीकार कर लिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के जरिए 2जी मामले में जल्द सुनवाई की याचिका दाखिल की गई थी. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई करने को सहमत हो गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए याचिका को स्वीकार किए जाने के बाद अब पांच अक्टूबर से 2जी मामले में हाईकोर्ट की ओर से रोजाना सुनवाई होगी. 2जी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. इसी फैसले के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की थी.
अपील करते हुए ईडी और सीबीआई ने कोर्ट से मांग की थी कि मामले में जल्द सुनवाई की जाए. इस याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है. बता दें कि कनिमोझी, ए राजा, शाहिद बलवा समेत अन्य आरोपियों को 2जी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 2017 में बरी कर दिया था.
क्यों लगाई अर्जी?
दरअसल, सीबीआई और ईडी की तरफ से जल्द सुनवाई के लिए अर्जी इसलिए लगाई गई क्योंकि दोनों एजेंसियों की अपील पर सुनवाई करने वाले जस्टिस ब्रजेश सेठी इसी साल 30 नवंबर को रिटायर होने जा रहे है.
ऐसे में पिछले 2 साल से चल रही सीबीआई और ईडी की अपील पर अगर 30 नवंबर तक फैसला नहीं आया तो फिर मामले में दोबारा किसी नए जज के पास भेजकर पूरी सुनवाई दोबारा करना होगी और पिछली सुनवाई में लगा हुआ वक्त पूरी तरह से बेकार हो जाएगा.
पटियाला हाउस कोर्ट ने किया था बरी
पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों में 21 दिसंबर 2017 को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी समेत 17 लोगों को बरी कर दिया था.
अपने आदेश में अदालत ने इन सबको बरी करते हुए सीबीआई और ईडी पर जांच ठीक से ना करने और सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने सबूत पेश न कर पाने को आरोपियों को बरी करने की वजह बताया था.