दिल्ली हाईकोर्ट ने परीक्षा देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा घटाने की मांग को लेकर दायर याचिका खरिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है और हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे. याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने जुर्माने की रकम 4 सप्ताह के भीतर DSLSA में जमा कराने का निर्देश दिया. कोर्ट में यह याचिका कम उम्र के एक छात्र की नीट परीक्षा में बैठने की इजाजत देने की मांग करते हुए दाखिल की गई थी.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर हम आज आयु सीमा घटा देते हैं तो कल कोई और आएगा और कहेगा कि हमारी जनरेशन अति बुद्धिमान है इसलिए आयु सीमा 12 साल कर दी जाए, फिर कोई कहेगा कि आयु सीमा 7 साल कर दी जाए हम ऐसा कैसे कर सकते हैं?
जबकि कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था, ‘दिसंबर 2021 तक 17 वर्ष की आयु पूरी करने वाला नियम इंडिया मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में नहीं है.