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दिल्ली शराब घोटाला केस में अमनदीप ढल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सीबीआई के वकील ने कहा कि अमनदीप ढल ने ईडी अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की थी. लिहाजा उनके खिलाफ अलग से केस दर्ज किया गया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से कहा कि आपको आरोपी को सजा सुनिश्चित कराने को लेकर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

दिल्ली शराब घोटाला मामले (Delhi Liquor Scam) में एक और आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दी है. शराब कांड में आरोपी बनाए गए व्यापारी अमनदीप ढल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने CBI मामले में आरोपी अमनदीप ढल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. निचली अदालत जमानत की शर्तें तय करेगी. ढल के वकील ने कोर्ट से कहा कि वे 557 दिन से जेल मे बंद हैं, सिर्फ एक ही आदमी है जो इस मामले में अभी तक जेल में ही है. जबकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है.

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सीबीआई के वकील ने कहा कि अमनदीप ढल ने ईडी अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की थी. लिहाजा उनके खिलाफ अलग से केस दर्ज किया गया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से कहा कि आपको आरोपी को सजा सुनिश्चित कराने को लेकर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए. ट्रायल काफी लंबा चलेगा क्योंकि गवाहों की संख्या बहुत ज्यादा है. 

बता दें कि मामले में गवाहों की संख्या 300 के करीब है. अमनदीप ढल को एक मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था. दिल्ली शराब घोटाले में अमनदीप ढ़ल की जमानत के साथ अब सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.

क्या है दिल्ली शराब घोटाला?

दरअसल, नवंबर 2021 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने नई शराब नीति लागू की. इससे पहले दिल्ली में शराब की 864 दुकानें थीं, जिनमें से 475 सरकारी थीं. लेकिन नई नीति के तहत सरकार शराब के कारोबार से पूरी तरह बाहर आ गई और शराब का कारोबार निजी हाथों में सौंप दिया. नई नीति आने से पहले 750 एमएल की एक बोतल पर शराब कारोबारियों को 33.35 रुपये रीटेल मार्जिन मिलता था, लेकिन नई नीति के बाद यह 363.27 रुपये हो गया. 

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यह भी पढ़ें: दिल्ली शराब घोटाला केस में CBI ने लगाई फाइनल चार्जशीट, केजरीवाल समेत 6 लोगों को बनाया आरोपी

इसी तरह, पहले एक बोतल 530 रुपये की मिलती थी, जो बाद में बढ़कर 560 रुपये हो गई. इससे एक तरफ कारोबारियों की तो मोटी कमाई हुई, दूसरी तरफ शराब की बिक्री पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से होने वाली सरकार की कमाई तेजी से कम हो गई. पहले 530 रुपये की बोतल पर दिल्ली सरकार 223.89 रुपये की एक्साइज ड्यूटी वसूलती थी लेकिन नई नीति के तहत सरकार ने होलसेल प्राइस पर एक्साइज ड्यूटी बोतल की कीमत की महज 1% कर दी. 

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