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दिल्ली की मेयर को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, दोबारा नहीं होंगे स्थाई समिति के चुनाव

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला बीजेपी पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत की याचिकाओं पर आया है, जिन्होंने एमसीडी की स्थाई समिति के छङ सदस्यों के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था. 

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शैली ओबेरॉय
शैली ओबेरॉय

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय को झटका देते हुए उनके एक आदेश को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने एमसीडी की स्थायी समिति के छह सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले को खारिज किया है. 

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दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि एक व्यक्ति के मतपत्र को खारिज करने का शैली ओबेरॉय का फैसला कानूनी रूप से गलत था. 

हाईकोर्ट ने शैली ओबेरॉय को 24 फरवरी को हुए मतदान के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि खारिज मतपत्र की गिनती की जानी चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला बीजेपी पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत की याचिकाओं पर आया है, जिन्होंने एमसीडी की स्थाई समिति के छङ सदस्यों के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था. 

याचिकाकर्ता बीजेपी उम्मीदवारों की दलील थी कि जिन मतपत्रों को रद्द घोषित किया गया था उनकी भी गिनती की जाए. लेकिन शैली ओबेरॉय दोबारा मतदान कराने पर अड़ गई. इस पर भाजपा पार्षदों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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मेयर कार्यालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस फैसले का अध्ययन विधि विशेषज्ञों की टीम कर रही है ताकि उसे बड़ी पीठ या अदालत में चुनौती दी जा सके.

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