दिल्ली दंगा मामले में आरोपी जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार से शुरू हो रही परीक्षा में शामिल होने के लिए गेस्ट हाउस में रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वो आसिफ इकबाल तन्हा को परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी किताबें और पढ़ने की सामग्री साथ ले जाने की इजाजत दें और अगर आसिफ इकबाल को इसके अलावा परीक्षा के लिए कोई तकनीकी सामग्री की भी जरूरत हो तो जेल अधीक्षक उसे उपलब्ध कराएं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली पुलिस आसिफ इकबाल तन्हा को लाजपत नगर के गेस्ट हाउस में ले जाए. वहीं, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को आदेशों का पालन करने का आश्वासन भी दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 3 दिन यानी 4, 5 और 7 दिसंबर को परीक्षा कराने के लिए दिल्ली पुलिस आसिफ इकबाल तन्हा को गेस्ट हाउस से जामिया के परीक्षा केंद्र पर ले जाएगी और परीक्षा समाप्त होने के बाद आसिफ को दोबारा तिहाड़ जेल में वापस लाया जाएगा. कोर्ट अपने आदेश में कहा है कि गेस्ट हाउस में रुकने के दौरान आरोपी आसिफ को दिन में एक बार अपने वकील से बात करने की भी इजाजत दी जा रही है.
एएसजी ने जमानत अर्जी का विरोध किया
दरअसल, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने बीएससी ऑनर्स की सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने के लिए आसिफ इकबाल तन्हा को 3 दिन की कस्टडी पैरोल दी थी, लेकिन निचली अदालत के आदेश के बाद आरोपी तन्हा ने अंतरिम जमानत देने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी. लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आसिफ इकबाल तन्हा जेल में पढ़ाई करने के लिए स्वतंत्र है और पढ़ाई से जुड़ी सामग्री जेल में भी उपलब्ध कराई जा सकती है. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को कहा कि बड़ी संख्या में तिहाड़ जेल में ऐसे कैदी हैं जो जेल में भी अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं.
एएसजी की तरफ से इन तर्कों के बाद सुनवाई के दौरान आम सहमति यह बनी की परीक्षा वाले 3 दिनों के दौरान आसिफ इकबाल तन्हा को कस्टडी पैरोल में लाजपत नगर के किसी गेस्ट हाउस में रखा जाए. जहां पर सुरक्षा के लिए पुलिस हर वक्त तैनात रहेगी जब तक परीक्षाएं समाप्त ना हो जाएं.