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आप होंगे ट्रिलियन डॉलर की कंपनी लेकिन लोगों की प्राइवेसी ज्यादा जरूरी, SC ने फेसबुक-वॉट्सएप से कहा

वॉट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर उठे विवाद के मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से श्याम दीवान ने दलीलें दीं. उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि केंद्र सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सर्वोच्च न्यायालय ने चार हफ्ते में मांगा जवाब
  • सॉलिसिटर जनरल बोले- प्राइवेसी को खतरा नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ी याचिका पर फेसबुक और वॉट्सएप को नोटिस जारी किया है. फेसबुक और वॉट्सएप को नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने कहा कि आप (फेसबुक/फेसबुक) होंगे 2-3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी. लेकिन लोगों की प्राइवेसी उससे भी अधिक कीमती है. इसकी रक्षा करना हमारी ड्यूटी है. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, वॉट्सएप और फेसबुक से चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

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वॉट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर उठे विवाद के मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से श्याम दीवान ने दलीलें दीं. उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि केंद्र सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है. इस मामले में केंद्र सरकार ने वॉट्सएप को नोटिस भी भेजा है. वॉट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी लाने और 5 फरवरी से इसे लागू करने की घोषणा भी की थी लेकिन सरकार के नोटिस के बाद इसकी तारीख बढ़ा कर 14 मई कर दी गई.

दीवान ने कहा कि वॉट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारत और यूरोप के लिए अलग-अलग है. वहीं, कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को कहा था कि मामले की सुनवाई हाईकोर्ट करे. श्याम दीवान ने कहा कि वॉट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी भारत के लिए अलग नहीं हो सकती. सरकार को वॉट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू नहीं करने के लिए आदेश देना चाहिए.

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्राइवेसी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. ये देश के लोगों का अधिकार है. वॉट्सएप की तरफ से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि पॉलिसी से प्राइवेसी को लेकर कोई खतरा नहीं है. ये पूरी तरह से सुरक्षित है. सीजेआई ने कहा कि फेसबुक और वॉट्सएप को डेटा शेयरिंग को लेकर अपनी पॉलिसी स्पष्ट करनी चाहिए.

 

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