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दिल्ली के व्यापारियों को बड़ी राहत... 6 साल बाद खुलेंगी सीलबंद दुकानें, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

मॉनिटरिंग कमेटी ने 2015 और 2017 में कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दुकानों को सील कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब छह साल बाद, उन सभी दुकानों को डी-सील किया जाएगा. इसके लिए व्यापारियों को संबंधित विभागों में अप्लाई करना होगा. जो दुकानें बेसमेंट में चल रही थीं उन्हें एक फी पेमेंट करना होगा. बेसमेंट में अगर गोदाम रहा हो उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

दिल्ली के व्यापारियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर करीब 6 साल के बाद दिल्ली नगर निगम डीसीलिंग करने जा रहा है. दिल्ली की मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी और ऐलान करते हुए कहा कि, मॉनिटरिंग कमेटी ने साल 2015 और 2017 में राजधानी के कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दुकानों को सील कर दिया था. अब उन दुकानों को फिर से खोलने का वक्त आ गया है.

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2015-2017 में हुई थी सीलिंग प्रक्रिया
बता दें कि, मॉनिटरिंग कमेटी ने 2015 और 2017 में कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दुकानों को सील कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब छह साल बाद, उन सभी दुकानों को डी-सील किया जाएगा. इसके लिए व्यापारियों को संबंधित विभागों में अप्लाई करना होगा. जो दुकानें बेसमेंट में चल रही थीं उन्हें एक फी पेमेंट करना होगा. बेसमेंट में अगर गोदाम रहा हो उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा. 

व्यापारियों से जल्द आवेदन की अपील
डीसीलिंग की प्रक्रिया से डिफेंस कॉलोनी, रजिंदर नगर, जीके मार्केट और साउथ एक्स मार्केट में इसका फायदा होगा. अब सभी व्यापारियों से अपील है कि अब जल्द से जल्द आवेदन दें, और दुकानें डी-सील कराएं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को जो गारंटी दी थी, उन्हें एक एक करके पूरा किया जा रहा है. दुकानों को डी-सील कराना भी हमारी एक गारंटी थी और अब उसे पूरा किया जा रहा है.

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निगरानी समिति ने उल्लंघन पर की थी सीलिंग
मेयर शैली ओबेरॉय ने बुधवार को कहा कि अदालत द्वारा नियुक्त पैनल ने शहर में स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकानों की पहली और दूसरी मंजिल को सील करने का निर्णय लिया है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि बिल्डिंग उपनियमों के कथित उल्लंघन के लिए निगरानी समिति के निर्देश पर 2017-18 में डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र में ऐसे परिसरों को सील करना शुरू कर दिया गया था. मेयर ने कहा, तब मामले के कानूनी पहलुओं को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक न्यायिक समिति का गठन किया गया था.

छह साल बाद हट रही है सीलिंग
ओबेरॉय ने संवाददाताओं से कहा, अब, व्यापारियों के लिए राहत की बात यह है कि इन परिसरों की दुकानों को "छह साल बाद सील हटा दिया जाएगा". हालांकि, मेयर ने यह नहीं बताया कि डीसीलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगी. इसके तौर-तरीकों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''हम संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और आपको जल्द ही इस बारे में बताएंगे.''

इन बाजारों के व्यापारियों को होगा फायदा
मेयर ने कहा, जो लोग अपनी संपत्तियों पर सीलिंग हटाना चाहते हैं, उन्हें "संबंधित विभाग में आवेदन करना होगा और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा." उन्होंने कहा, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) शुल्क लगेगा, मान लीजिए यदि बेसमेंट को किसी व्यावसायिक या व्यावसायिक उपयोग की गतिविधियों के लिए रखा गया है. ओबेरॉय ने कहा कि इस कदम के परिणामस्वरूप जिन बाजारों में व्यापारियों को फायदा होगा, वे डिफेंस कॉलोनी, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर, ग्रीन पार्क, हौज खास और साउथ एक्सटेंशन- I सहित क्षेत्रों में स्थित हैं.

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