scorecardresearch
 

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा- सैनिटाइजर टनल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बंद किए जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट देश भर में मौजूद डिसइंफेक्शन टनल को बंद करने के लिए दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इस मामले में कानून के एक छात्र ने अदालत में याचिका दाखिल की थी और इन सुरंगों को बंद करने की मांग की थी.

Advertisement
X
डिसइंफेक्शन टनल (फोटो-पीटीआई)
डिसइंफेक्शन टनल (फोटो-पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सुप्रीम कोर्ट से सैनिटाइजर टनल बंद करने की मांग
  • टनल इस्तेमाल का मानसिक और शारीरिक असर
  • केंद्र ने कहा- बंद किए जाएंगे टनल

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए डिसइंफेक्शन टनल का इस्तेमाल सही नहीं है. केंद्र ने कहा कि इसमें होने वाला छिड़काव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है. 

Advertisement

केंद्र ने कहा कि इसका इस्तेमाल बंद करने के लिए कल तक निर्देश जारी कर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त को इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. 

सुप्रीम कोर्ट देश भर में मौजूद डिसइंफेक्शन टनल को बंद करने के लिए दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इस मामले में कानून के एक छात्र ने अदालत में याचिका दाखिल की थी और इन सुरंगों को बंद करने की मांग की थी.

इस मामले में केंद्र ने खुद कहा कि ये टनल स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं हैं और तुरंत इसका इस्तेमाल बंद किया जाएगा.

बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान देश के कई सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, मॉल, शॉपिंग मॉल और दूसरे जगहों पर ये टनल बनाया गया था. इस टनल से गुजरने के बाद ही कोई भी शख्स इन स्थानों पर प्रवेश कर सकता था. तभी डॉक्टरों ने कहा था कि इन टनलों का इस्तेमाल हानिकारक है.  

Advertisement

वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हलफनामा

वहीं एक दूसरे मामले में कोरोना महामारी के बीच वरिष्ठ नागरिकों को मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट उपलब्ध कराने के दिए अपने आदेश पर अमल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 4 हलफनामा दायर करने को कहा है. 

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये बड़ा देश है, हम हरेक केस को आर्टिकल 32 के तहत नहीं सुन सकते हैं. अदालत ने कहा कि राज्यों को अपने यहां रह रहे वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखना चाहिए. 

Advertisement
Advertisement