कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार डीके शिवकुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई जुलाई तक टाल दी है.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस केस में अगले दो से तीन दिन तक पब्लिसिटी से बचना चाहिए.
शिवकुमार की ओर से कोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है. दरअसल हाईकोर्ट ने कर्नाटक चुनाव की वजह से सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. इसी के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी.
क्या है मामला?
दरअसल डीके शिवकुमार के खिलाफ तीन अक्टूबर 2020 को एक एफआईआर दर्ज की की गई थी, जिसमें बताया गया था कि शिवकुमार की संपत्ति 2013 से 2018 तक असामान्य रूप से बढ़ी है. उन पर आरोप लगाया गया था कि डीके शिवकुमार ने गलत तरीके से 74.93 करोड़ रुपये कमाए थे.
बता दें कि कर्नाटक में 13 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे. चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया. कांग्रेस ने चुनाव से पहले सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था. ऐसे में चुनाव के बाद पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सीएम पद के लिए दावेदारी की थी. इसके बाद आलाकमान ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया था. चार दिन के मंथन और कई दौर की बातचीत के बाद भी नाम पर आम सहमित नहीं बन पाई.