प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी निवेश नियमों (FDI) के उल्लंघन के आरोप में BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3 करोड़ 44 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. साथ ही, कंपनी के तीन निदेशकों पर भी 1 करोड़ 14 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है.
ED ने शुक्रवार को जानकारी दी कि यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की गई है. मामले की जांच के बाद BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया, इसके तीन निदेशकों और वित्त प्रमुख को 4 अगस्त 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.
BBC पर सौ फीसदी FDI बनाए रखने का आरोप
BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पूरी तरह से विदेशी निवेश (100% FDI) वाली कंपनी है. ED के अनुसार, यह डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों का प्रसारण कर रही थी, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित 26 फीसदी FDI सीमा का पालन नहीं किया. ईडी ने इस कदम को भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का 'स्पष्ट उल्लंघन' बताया था.
सरकार ने 18 सितंबर 2019 को प्रेस नोट के जरिए डिजिटल मीडिया में अधिकतम 26 फीसदी विदेशी निवेश की सीमा तय की थी लेकिन BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया ने इसे कम करने के बजाय 100% FDI बनाए रखा, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है.
निदेशकों पर भी लगा जुर्माना
BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर कुल 3 करोड़ 44 लाख 48 हजार 850 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, 15 अक्टूबर 2021 से नियमों के अनुपालन की तारीख तक हर दिन 5,000 का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है. ED ने कंपनी के तीन निदेशकों जाइल्स एंथनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर भी एक करोड़ 14 लाख 82 हजार 950 रुपये का का जुर्माना लगाया है.
आयकर विभाग ने भी पहले की थी कार्रवाई
बता दें कि यह मामला उस समय सामने आया था जब आयकर विभाग (IT) ने फरवरी 2023 में BBC के दफ्तरों का सर्वे किया था. इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बताया कि BBC समूह की विभिन्न इकाइयों की आय और लाभ उनके भारत में परिचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे, इसके अलावा, कुछ विदेशी भुगतान पर कर का भुगतान भी नहीं किया गया था.
BBC ने आयकर विभाग की इस कार्रवाई के बाद कहा था कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग जारी रखेगी और उम्मीद करती है कि मामले का जल्द समाधान होगा. फिलहाल, इस नए जुर्माने पर BBC की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.