scorecardresearch
 

पोस्टल बैलेट का दुरुपयोग रोकने के लिए चुनाव आयोग करने जा रहा ये बदलाव

चुनाव आयोग पोस्टल बैलेट के संभावित दुरुपयोग पर रोक लगाना चाहता है. इसके लिए चुनाव आयोग ने सरकार से पोस्टल बैलेट से जुड़े नियमों में बदलाव की मांग की है. चुनाव आयोग चाहता है कि लोग पोस्टल बैलेट के लिए तय सुविधा केंद्र पर ही वोट डालें और बैलेट पेपर को लंबे वक्त तक अपने साथ ना रखें.

Advertisement
X
चुनाव आयोग पोस्टल बैलेट से जुड़े नियमों में बदलाव चाहता है
चुनाव आयोग पोस्टल बैलेट से जुड़े नियमों में बदलाव चाहता है

पोस्टल बैलेट का दुरुपयोग रोकने के लिए चुनाव आयोग बड़े बदलाव की तैयारी में है. चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को दी गई पोस्टल बैलेट सुविधा के संभावित दुरुपयोग की जांच करने के लिए चुनाव आयोग सरकार से नियमों में बदलाव करने के लिए कह सकता है. 

Advertisement

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, चुनाव आयोग के इस कदम के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि ऐसे लोग पहले से निर्धारित सुविधा केंद्रों पर ही अपना मत डालें और मतपत्रों को अधिक समय तक अपने पास न रखें.

16 सितंबर को हुई अपनी बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक सिफारिश भेजने का फैसला किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावी ड्यूटी पर मतदाता अपना वोट 'मतदाता सुविधा केंद्र' पर ही डालें. चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 18 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है.

सूत्रों ने बताया है कि चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों में देखा है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता जिन्हें पोस्टल बैलेट प्रदान किया जाता है, वे Voter Facilitation Centres में अपना वोट नहीं डालते हैं, बल्कि अपना पोस्टल बैलेट अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उनके पास नियमों के हिसाब से काउंटिंग वाले दिन के सुबह 8 बजे तक पोस्टल बैलेट से वोट डालने का ऑप्शन होता है.

Advertisement

अबतक क्या है नियम

नियमों के हिसाब से इलेक्शन ड्यूटी पर लगाए गए लोग ट्रेनिंग के वक्त ही रिटर्निंग ऑफिसर के पास पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई करते हैं. वह ही उनको पोस्टल बैलेट इशू करता है. एक सुविधा केंद्र भी बनाया जाता है, जहां पर ये लोग इलेक्शन ड्यूटी पर जाने से पहले वोट डाल सकते हैं. 

इस सुविधा केंद्र में सब जरूरी इंतजाम होते हैं, जिससे गुप्त और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित किया जा सके. लेकिन इलेक्शन ड्यूटी वाले लोगों के पास एक ऑप्शन और होता है. इसमें वह पोस्ट के जरिए पोस्टल बैलेट को रिटर्निंग ऑफिसर के पास बाद में भेज सकते हैं. इसमें पोस्टल बैलेट काउंटिंग डे वाले दिन सुबह 8 बजे तक भेजे जा सकते हैं. ऐसे कई वोटर्स लंबे वक्त तक पोस्टल बैलेट को अपने घर पर रख लेते हैं. इसी प्रक्रिया में अब बदलाव की मांग उठी है.
 

Advertisement
Advertisement