पर्यावरण को लेकर दिल्ली सरकार बेहद सख्ती से पेश आ रही है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज रविवार को कस्तूरबा नगर में NCRTC की निर्माण साइट पर नियमों की अनदेखी के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है.
NCRTC की निर्माण साइट पर खुदाई के बाद मिट्टी पर ग्रीन कवर नहीं नजर आया और पानी का छिड़काव नहीं करने से हवा में फैल रहा था जिससे प्रदूषण पर असर पड़ रहा था.
इससे पहले दिल्ली सरकार ने कल शनिवार को पर्यावरण नियमों की अनदेखी के आरोप में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (FICCI) पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने इस मामले में आदेश जारी किया.
दरअसल, FICCI को 14 अगस्त को तानसेन मार्ग की डिमोलिशन साइट पर धूल उड़ने से रोकने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए गए थे. दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी की ओर से कहा गया था कि आप काम रोके और रिपोर्ट दें कि आप ने नियमों का पालन किया है लेकिन FICCI ने कोई जवाब नहीं दिया.
पर्यावरण मंत्री ने किया दौरा
इसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी के अधिकारियों ने 9 अक्टूबर को डिमोलिशन साइट का दौरा किया तो पाया कि साइट पर मलबा यूं ही पड़ा हुआ था और उसको कवर नहीं किया गया था. धूल ना उड़े इसके भी इंतजाम नहीं किए गए थे. पानी के छिड़काव का भी कोई इंतजाम नहीं था. एंटी स्मॉग गन नहीं लगाई गई थी. यहां तक मजदूरों को डस्ट मास्क भी नहीं दिए गए थे.
इसके बाद दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने जारी आदेश करते हुए कहा कि काम दोबारा शुरू नहीं होगा जब तक एंटी स्मार्ट गन नहीं लगेगी और 7 दिनों के भीतर अंडरटेकिंग दें. आपकी साइट पर जो कमियां पाई गई हैं आप उनको सुधारें और 7 दिनों के भीतर कंप्लायंस रिपोर्ट दें.
साथ ही कमिटी ने कहा कि 15 दिनों के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी में 20 लाख रुपये का एनवायरमेंटल कंपनसेशन जमा करें. पिछले साल FICCI में डिमोलिशन का काम शुरू हुआ था. उस दौरान नियमों की अनदेखी पाई गई थी और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था.