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मुंबईः बेल मिलने के बाद भी 3 साल से जेल में बंद था आरोपी, कोर्ट ने 5 लाख से घटाकर बॉन्ड को एक लाख कर दी राहत

एक घोटाले में 53 साल के आरोपी को जेल भेजा गया था. उसे जमानत भी मिल गई थी, इसके बावजूद आरोपी पिछले तीन साल से जेल में हैं. अब कोर्ट ने उसकी जमानत राशि 5 लाख से घटाकर 1 लाख कर दिया है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • अभियोजन पक्ष ने किया विरोध
  • 66 आरोपियों को मिली थी जमानत

मुंबई में NSEL घोटाले में 53 वर्षीय एक आरोपी बेल मिलने के बाद भी पिछले 3 साल से जेल में बंद था. दरअसल, आरोपी को जमानत के तौर पर 5 लाख रुपये जमा करने थे, लेकिन वह इस राशि को जमा करने में असमर्थ था, लिहाजा विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) कोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए जमानत की राशि भी कम कर दी है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक 53 साल के आरोपी रंजीव अग्रवाल को NSEL घोटाले के आरोप में जेल भेजा गया था. आरोपी रंजीव अग्रवाल को तलोजा जेल में रखा गया. अपनी याचिका में उन्होंने मांग की थी कि 5 लाख की राशि को घटाकर 50,000 रुपये किया जाए. उन्होंने कहा कि उन्हें नवंबर 2019 में जमानत दे दी गई थी. उनके साथ 66 आरोपियों को भी जमानत मिली थी. लेकिन सिर्फ वही जेल में हैं.

विशेष न्यायाधीश एएस सैय्यद ने कहा कि आरोपी रंजीव को छोड़कर बाकी आरोपी जमानत पर छूट गए हैं. आरोपी रंजीव को भी जमानत दे दी गई थी, लेकिन जमानत राशि अधिक होने की वजह से वह अभी तक जेल में हैं. लिहाजा जमानत की राशि कम की जाती है.

अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए विरोध किया कि अपराध गंभीर था. कई गैर-जमानती वारंटों के जारी होने के बाद भी आरोपी अदालत के सामने पेश नहीं हुआ. लिहाजा आरोपी ने कानून की अवहेलना की है. उसे अपनी गलती का लाभ नहीं मिल सकता. आरोपी इसलिए जेल में है क्योंकि उसने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया है.

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