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BSF के पूर्व जवान तेज बहादुर की याचिका पर सुनवाई टली, PM मोदी के निर्वाचन को दी चुनौती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से निर्वाचन के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पूर्व जवान तेज बहादुर की ओर से दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. केंद्र सरकार ने कोर्ट से मामले की सुनवाई दिवाली के बाद करने की अपील की थी.

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तेज बहादुर ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट को दी चुनौती
तेज बहादुर ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट को दी चुनौती
स्टोरी हाइलाइट्स
  • तेज बहादुर की याचिका पर सुनवाई टली
  • हाई कोर्ट के फैसले को SC में दी चुनौती
  • HC ने याचिका को विचार योग्य नहीं माना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से निर्वाचन के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पूर्व जवान तेज बहादुर की ओर से दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. केंद्र सरकार ने कोर्ट से मामले की सुनवाई दिवाली के बाद करने की अपील की थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग मानते हुए मामले की सुनवाई टाल दी. तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का मानना था कि तेज बहादुर न तो वाराणसी के वोटर हैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उम्मीदवार थे. इस आधार पर उनका इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता है. पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली तेज बहादुर की चुनाव याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. 

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हाई कोर्ट ने माना था कि याचिका विचार करने योग्य ही नहीं है. कोर्ट का कहना था कि याचिककर्ता तेज बहादुर न ही वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं और न ही वे वाराणसी सीट से उम्मीदवार हैं, इसलिए उन्हें चुनाव याचिका दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है. बता दें कि वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल करने वाले तेज बहादुर यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी.

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