संक्रमण की दूसरी लहर के बीच सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. सरकार ने सोमवार को कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है. यानी, इन सामानों को विदेश से मंगाने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. सरकार ने बताया कि अगर विदेश से कोई मेडिकल डिवाइस या दवा मंगाते हैं, तो उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा.
सरकार ने रेमडेसिविर और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल समेत दवाओं के इम्पोर्ट पर लगी कस्टम ड्यूटी को अगले 6 महीने के लिए हटा दिया है. इसके साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स समेत कई मेडिकल डिवाइस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को अगले तीन महीने के लिए हटाया है. सरकार ने बताया कि क्योंकि कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, इसलिए इनके इम्पोर्ट पर जीएसटी भी नहीं लगेगा.
सरकार की मानें तो रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चा माल, डायग्नोस्टिक किट समेत कई जरूरी दवाओं पर 31 अक्टूबर 2021 तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. इसी तरह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंकर्स समेत कई जरूरी मेडिकल डिवाइस पर 31 जुलाई 2021 तक कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाएगी.
इसके अलावा राज्य सरकारें या कोई राहत एजेंसी कोविड रिलीफ मटैरियल को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए विदेशों से इम्पोर्ट करता है, तो उस पर 30 जून 2021 तक IGST नहीं लिया जाएगा.
IGST विदेश से इम्पोर्ट किए जाने वाले सामान पर वसूला जाता है. लेकिन कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं, कच्चे माल और मेडिकल डिवाइस पर 30 जून तक छूट रहेगी. हालांकि, इसके लिए शर्त ये भी है कि अगर सरकार या राहत एजेंसी ने विदेश से कोविड रिलीफ मटैरियल इम्पोर्ट किया है, तो अगले 9 महीने में उसे कस्टम अधिकारी को डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी देनी होगी.