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सियासत धक्कामार, मर्यादा तार-तार! राहुल गांधी के खिलाफ FIR, जांच में ओम बिरला का रहेगा अहम रोल!

संसद के मकर द्वार पर बीआर अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर संसद परिसर में विपक्ष-कांग्रेस और एनडीए सांसदों के बीच झड़प में पूर्व मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए. घटना के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर शारीरिक हमला और उकसावे का आरोप लगाया गया और उन पर हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई.

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संसद परिसर में धक्का-मुक्की में बीजेपी सांसद घायल हो गए
संसद परिसर में धक्का-मुक्की में बीजेपी सांसद घायल हो गए

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ संसद में धक्का-मुक्की मामले में एफआईआर दर्ज कर ली. बीजेपी सांसदों ने गुरुवार को ही कांग्रेस सांसद के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि बीजेपी की शिकायत के बावजूद हत्या के प्रयास के आरोप वाली धारा में राहुल गांधी पर केस दर्ज नहीं हुआ है. दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), धारा 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), धारा 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 351 (आपराधिक धमकी) और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है.

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पीटीआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी को मामले के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया सकता है. पुलिस लोकसभा सचिवालय से उस क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगी, जहां कथित घटना हुई थी. राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं, सिवाय धारा 117 के, जिसके लिए सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है. इस धारा में सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. वहीं पुलिस की तरफ से अभी तक कांग्रेस की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

जांच में ओम बिरला का रहेगा अहम रोल

सांसदों के बीच हुई धक्का-मुक्की को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भूमिका अहम होगी. न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि संसद परिसर के संरक्षक होने के नाते लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होगी, ताकि परिसर के भीतर किसी भी मामले की जांच की जा सके. 

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दरअसल, घटना से प्रभावित सांसद विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही का सहारा ले सकते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों से निवारण की मांग कर सकते हैं. प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, सदन को अपने सदस्यों को उनके कदाचार के लिए दंडित करने का अधिकार है. सदन अपने सदस्यों के आचरण की जांच करने के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, चाहे वह सदन के अंदर हो या बाहर. सदन के पास अपने सदस्यों को अव्यवस्थित आचरण और अवमानना ​​के कृत्यों के लिए दंडित करने का भी अधिकार है, चाहे वह सदन के भीतर हो या बाहर. 

बता दें कि संसद के मकर द्वार पर बीआर अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर संसद परिसर में विपक्ष-कांग्रेस और एनडीए सांसदों के बीच झड़प में पूर्व मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए. घटना के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर शारीरिक हमला और उकसावे का आरोप लगाया गया और उन पर हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई.

वहीं कांग्रेस ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों ने पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया. कांग्रेस ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है.

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सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के खिलाफ BNS की इन धाराओं में दर्ज हुआ केस-

-धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना 
-धारा 117: गंभीर चोट पहुंचाना
-धारा 125: जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना 
-धारा 131: आपराधिक बल का प्रयोग 
-धारा 351: आपराधिक धमकी 
-धारा 3(5): सामान्य उद्देश्य से काम करना

राहुल गांधी के खिलाफ इन धाराओं में दी गई थी शिकायत-

- धारा 109: हत्या का प्रयास
- धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
- धारा 117:  स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
- धारा 121: सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना
- धारा 351: आपराधिक धमकी
- धारा 125: दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना

कैसे शुरू हुआ धक्काकांड?

ऐसे में अब समझना जरूरी हो जाता है कि इस धक्काकांड की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल आंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी संसद में प्रोटेस्ट कर रही थी. ठीक इसी समय बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी. इस बीच गुरुवार सुबह 10.40 बजे कांग्रेस प्रोटेस्ट करते हुए संसद के मकर द्वार तक आ रही थी. इसी समय बीजेपी मकर द्वार पर खड़ी थी. 

इस तरह बीजेपी और कांग्रेस के सांसद एक दूसरे के ठीक सामने थे. दोनों ओर से नारेबाजी होने लगी. यह घटनाक्रम लगभग 20 मिनट तक चला. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनसे धक्का मुक्की. बीजेपी का भी ठीक यही कहना है.

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बीजेपी का आरोप है कि इस बीच राहुल गांधी ने एक सांसद के साथ धक्का-मुक्की की, जिससे वो सांसद बीजेपी एमपी प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गया. इस धक्का-मुक्की में सारंगी और बीजेपी के एक और सांसद मुकेश राजपूत घायल हो गए. 

इस पूरे घटनाक्रम पर प्रताप सारंगी ने कहा कि मैं सीढ़ियों पर खड़ा था. राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वो सांसद मेरे ऊपर गिर गए, जिससे मैं गिर गया और चोट लग गई.

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि असल में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को घेर लिया. बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को जानबूझकर रोका. उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया. हमने इस संबंध में स्पीकर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है.

कांग्रेस के एक अन्य सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हर किसी ने देखा कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग को लेकर आंबेडकर की प्रतिमा के पास प्रोटेस्ट किया. इसके बाद हमने संसद के भीतर जाने की कोशिश की लेकिन बीजेपी ने हमारा रास्ता रोक लिया और हमें संसद के भीतर नहीं जाने दिया. इस झड़प के दौरान हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे गिर गए. कई लोग गिरे.

इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल, के. सुरेश और मणिकम टैगोर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को पत्र लिखा है, जिसमें इस घटना का पूरा ब्योरा दिया गया है. इसमें कहा गया है कि हमने मकर द्वार से संसद के भीतर जाने की कोशिश की लेकिन हमारे सांसदों को अंदर जाने से रोका गया. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सत्तारूढ़ पार्टी के तीन सांसदों ने बदसलूकी की.

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राहुल गांधी ने घटना पर क्या कहा?

प्रताप सारंगी के आरोप के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कैमरे में सब कैद है. मैं सदन में जाने की कोशिश कर रहा था. बीजेपी के सांसदों ने मुझे धकेला और धमकाया. खड़गे जी को भी धक्का दिया. हमें धक्का-मुक्की से हमें कुछ नहीं होता है. बीजेपी के सांसद हमें संसद में जाने से नहीं रोक सकते. 

राहुल ने कहा कि मैं संसद के भीतर जाना चाहता था. संसद में जाना मेरा अधिकार है मुझे रोकने की कोशिश की गई. हमें संसद के भीतर जाने से रोका गया. बीजेपी के सांसद धक्का-मुक्की कर रहे थे. 

खड़गे के घुटने में लगी चोट!

बीजेपी के राहुल गांधी पर आरोपों के बीच कांग्रेस भी सत्तारूढ़ पार्टी पर धक्कामारी के आरोप लगा रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सांसदों के धक्कों की वजह से उनके घुटने में चोट लग गई. 

खड़गे ने इस सबंध में लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब मैं इडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ मकर द्वार पहुंचा तो वहां बीजेपी सांसदों ने मेरे साथ धक्का-मुक्की की. इससे मैं अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर बैठ गया. इससे मेरे घुटने पर चोट लग गई. मेरे घुटने की पहले ही सर्जरी हो गई थी. 

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