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दिल्ली के सभी अस्पतालों में हो फायर ऑडिट, अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय का सख्त निर्देश

दिल्ली सरकार ने सभी छोटे-बड़े प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को 8 जून 2024 तक फायर ऑडिट कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. नर्सिंग होम या अस्पताल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी बदलाव किया जाएगा. फॉर्म में Smoke Detector, Fire Extinguishers और Water Sprinkler के बिल्डिंग में लगे होने की जानकारी देना होगा अनिवार्य होगा. 

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दिल्ली पुलिस ने न्यू बोर्न बेबी केयर अस्पताल के मालिक नवीन किची के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। (एएनआई वीडियो स्क्रीनग्रैब)
दिल्ली पुलिस ने न्यू बोर्न बेबी केयर अस्पताल के मालिक नवीन किची के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। (एएनआई वीडियो स्क्रीनग्रैब)

राजधानी दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर हॉस्पिटल अग्नि कांड में एक तरफ प्रशासन कानूनी कार्रवाई कर रहा है तो दूसरी तरफ सरकार भी अब कड़े फैसले ले रही हैं. बता दें कि बीते शनिवार की रात यहां बेबी केयर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से आग लग गई थी और सात नवजात झुलस गए थे और उनकी मौत हो गई थी. अब इस मामले में, दिल्ली सरकार भी एक्शन आ गई है. विवेक विहार अग्निकांड मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी बैठक की है.

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दिल्ली सरकार ने सभी छोटे-बड़े प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को 8 जून 2024 तक फायर ऑडिट कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. नर्सिंग होम या अस्पताल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी बदलाव किया जाएगा. फॉर्म में Smoke Detector, Fire Extinguishers और Water Sprinkler के बिल्डिंग में लगे होने की जानकारी देना होगा अनिवार्य होगा. 

दिल्ली में सभी CDMO को अस्पतालों और नर्सिंग होम के औचक निरिक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं. पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद या मुआवजा देने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. अग्निकांड मामले में दिल्ली सरकार 2 नर्स और 5 पड़ोसियों को Bravery Award भी देगी.

बता दें कि, बेबी केयर सेंटर में 7 बच्चों की मौत के मामले में आज तक के पास मौजूद FIR की कॉपी में भी कई बड़े खुलासे हुए हैं. FIR में सामने आया है कि, मौके पर 5 ऑक्सीजन सिलेंडर फटे हुए बरामद हुए थे.  27 ऑक्सीजन सिलेंडर बिल्डिंग के अंदर और बाहर पड़े मिले थे .बेबी केयर के मालिक नवीन खींची और उसके साथियों ने अस्पताल की सुरक्षा का उचित प्रबंध न करके नवजात शिशुओं की जान को खतरे में डालकर अपराध किया है.

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सिलेंडर ब्लास्ट से आस-पास के मकान के शीशे भी टूट गए और बिल्डिंग में आग लगने से कुछ पदार्थ बिल्डिंग के पास बने ITI कॉलेज में गिरे जिस से वहां आग लग गई और इसकी चपेट में  स्कूटी और एक वैन भी आ गई है. FIR घटना के कुछ देर बाद दर्ज की गई थी, बाद में इसमें दो धाराएं IPC- 304, PIC -308 भी जोड़ी गई थीं. 

सोमवार को डॉ. नवीन ओर डॉ आकाश को लेकर पुलिस कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश करने के लिए निकली. कुछ देर बार दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई और यहां पुलिस ने 5 दिन की रिमांड की मांग की. कोर्ट ने 30 मई तक रिमांड पर भेजा है. पुलिस लगातार बेबी केयर सेंटर से जुड़ी तमाम जानकारी जुटाने में लगी है. लाइसेंस किस के नाम से था खुद डॉक्टर नवीन या उसकी पत्नी के नाम इस बात का पता भी लगाया जा रहा है. जिसके लिए दिल्ली हेल्थ विभाग से सम्पर्क किया जा रहा है. फायर विभाग से भी जानकारी ली जा रही है. 9 मीटर से ऊपर अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो फायर NOC की जरूरत पड़ती है, इसलिए MCD ने आज बिल्डिंग की मैपिंग भी की थी आरोपी डॉक्टरों की डिग्री की भी जांच करवाई जा रही है.

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