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जबरन धर्म परिवर्तन मामला: SC का सुनवाई से इनकार, ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी को HC जाने का कहा

सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी के चेयरमैन की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है. शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है. दरअसल, यूपी सरकार की ओर से दर्ज मुकदमे को चेयरमैन ने रद्द करने की मांग की है. जिस पर कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं.

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी के चेयरमैन की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है. शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है. दरअसल, यूपी सरकार की ओर से दर्ज मुकदमे को चेयरमैन ने रद्द करने की मांग की है. जिस पर कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं.

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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने कहा कि मामले में चार प्राथमिकी हैं. अस्पताल नहीं चल सकता है.

केस की सुनवाई में CJI ने कहा कि क्या हम इस संस्था को 482 कोर्ट में बदल सकते हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर सुनवाई क्यों नहीं कर सकता. कृपया उच्च न्यायालय के समक्ष जाएं. वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने कहा- हमें 29 लोगों के खिलाफ कुछ सुरक्षा की जरूरत है.

इस पर CJI ने कहा कि हम इस तरह की याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते.
 

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