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लोकसभा में पेश हुआ विदेशी चंदे से जुड़ा संशोधन बिल, आधार कार्ड-OCI कार्ड देना जरूरी

विदेशी फंडिंग के नियमों में बदलाव को लेकर संसद में एक संशोधित बिल पेश किया गया है. गृह मंत्रालय द्वारा पेश किए गए इस बिल में एनजीओ के अधिकारियों का आधार डेटा, फंड देने वाले का OCI डेटा होना जरूरी है.

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संसद में पेश किया गया बिल (PTI)
संसद में पेश किया गया बिल (PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • लोकसभा में विदेशी फंडिंग का संशोधित बिल पेश
  • गृह मंत्रालय की ओर से पेश किया गया विधेयक

कोरोना संकट के बीच संसद की कार्यवाही लगातार जारी है. रविवार को भी आधी रात तक लोकसभा चलती रही. इस बीच भारत सरकार ने रविवार को ही लोकसभा में विदेशी चंदे से जुड़े कानून में एक संशोधन प्रस्ताव को पेश किया है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विदेशी अंशदान (नियमन) कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत अब आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, साथ ही अन्य कई बड़े बदलावों की बात कही गई है.
 
बिल में कहा गया है कि विदेश से आ रहे चंदे को लेकर पारदर्शिता रखना जरूरी है. ऐसे में एनजीओ से संबंध रखने वाले लोग, डायरेक्टर्स, अधिकारी, चंदा देने वाले लोगों का आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है. 

साथ ही अब पब्लिक सर्वेंट या फिर ऐसी संस्थाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको भी इस लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव है. ये लोग पहले विदेशी चंदा नहीं ले सकते थे. इससे पहले किसी पब्लिक सर्वेंट का विदेशी चंदा लेना कई बार विवादों में आ चुका है, 2016 में सरकार ने इंदिरा जयसिंह से जुड़ी एक संस्था पर इस मामले में एक्शन लिया था.

ताजा संशोधन में ये कहा गया है कि चंदे से मिलने वाली राशि का 20 फीसदी से अधिक प्रशासनिक खर्चों में नहीं करना चाहिए. जबकि अभी ये सीमा पचास फीसदी तक की है. बिल के अनुसार, ये एक्ट 2011 में आया था तब से अबतक इसमें दो बार बदलाव हो चुके हैं. 

ऐसे में तब से अबतक विदेशी चंदे की सीमा लगभग दोगुनी हो गई है, ऐसे में काफी रजिस्ट्रेशन पुराने हुए हैं. इनमें से कुछ को जो चंदा मिला था, उसके इस्तेमाल का हिसाब नहीं है. यही कारण रहा कि बीते दिनों सरकार ने काफी संस्थाओं का नाम लिस्ट से बाहर किया था. संशोधित बिल में कहा गया है कि विदेशी नागरिक होने पर पासपोर्ट की एक प्रति या ओसीआई कार्ड (OCI Card) की प्रति देना जरूरी होगा. 

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