पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. पश्चिम बंगाल में कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बेल दे दी.
31 दिसंबर तक फैसला ले निचली अदालत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 दिसंबर तक पार्थ चटर्जी के खिलाफ निचली अदालत आरोप तय करने पर फैसला ले. पिछली सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि वो पिछले दो साल दो महीने से जेल में हैं और अब उन्हें जमानत मिलनी चाहिए.
1 फरवरी 2025 को रिहा होंगे पार्थ चटर्जी
अप्रैल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत देने से मना कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्थ चटर्जी को 1 फरवरी, 2025 को रिहा किया जाएगा. यदि आरोप तय करने और गवाहों की जांच पहले की जाती है, तो उन्हें उसी के तुरंत बाद भी रिहा कर दिया जाएगा.
अदालत ने कहा कि उन्हें विधानसभा का सदस्य होने के अलावा किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल ईडी मामले से संबंधित है और सीबीआई मामले से संबंधित नहीं है.