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गोवा मर्डर केस... सूचना सेठ और पति का पुलिस स्टेशन में आमना-सामना, अफसरों के सामने वेंकट ने किया ये खुलासा

गोवा मर्डर केस में बेटे की हत्या की आरोपी महिला सूचना सेठ और पति वेंकट रमन का पहली बार पुलिस स्टेशन में आमना-सामना हुआ. इस दौरान हर बात के लिए सूचना सेठ ने वेंकट को जिम्मेदार ठहराया. वहीं वेंकट रमन ने कहा कि सूचना ने 5 हफ्ते से बेटे से नहीं मिलने दिया था.

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सूचना सेठ और वेंंकट रमन.
सूचना सेठ और वेंंकट रमन.

Goa Murder Case: चार साल के बेटे की हत्या की आरोपी AI स्टार्ट अप सीईओ सूचना सेठ के पति वेंकट रमन ने गोवा पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं. वेंकट रमन ने कहा कि सूचना सेठ ने बीते पांच हफ्ते से बच्चे से मिलने नहीं दिया था. वेंकट रमन की सूचना सेठ के साथ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पंद्रह मिनट तक बातचीत हुई. बच्चे की हत्या के बाद पहली बार था सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन आमने-सामने आए.

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सूचना सेठ ने वेंकट रमन पर आरोप लगाए. वहीं वेंकट ने कहा कि सूचना ने ही उसके खिलाफ कोर्ट और पुलिस में आवेदन दायर किया था. बातचीत के दौरान सूचना हर बात के लिए वेंकट को जिम्मेदार ठहराती रही.

बता दें कि सूचना सेठ के पति वेंकट रमन जांच अधिकारी (आईओ) परेश नाइक के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने बेंगलुरु से कलंगुट पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. पुलिस सूत्रों का कहना है कि रविवार को कुछ प्रमुख गवाहों को कलंगुट पुलिस स्टेशन में सूचना सेठ के सामने लाया जाएगा.

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बता दें कि सूचना सेठ ने उत्तरी गोवा के कैंडोलिम में एक सर्विस अपार्टमेंट में अपने 4 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद उसकी लाश को बैग में पैक किया और बेंगलुरु वापस जाने के लिए टैक्सी ली, लेकिन 8 जनवरी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बीच रास्ते में ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

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सूचना सेठ के पति वेंकट ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, उनके वकील ने कहा कि रमन बेटे के न रहने से परेशान थे. वकील ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि हत्या किस वजह से हुई. केवल सूचना सेठ ही बता सकती है कि उसने ऐसा क्यों किया.

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वकील ने कहा कि घटना को लेकर सिर्फ एक अनुमान है कि शायद वह नहीं चाहती थी कि बच्चा अपने पिता से मिले या भावनात्मक जुड़ाव रखे. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से बेंगलुरु की एक फैमिली कोर्ट में बच्चे की कस्टडी को लेकर केस चल रहा था.

उन्होंने कहा कि शुरुआत में कोर्ट ने पिता को बच्चे से फोन पर या वीडियो कॉल के जरिए बात करने की इजाजत दी थी. नवंबर में कोर्ट ने पिता को बच्चे से घर पर मिलने की इजाजत दी थी. वहीं सूचना सेठ ने कहा कि पिता को अपने बेटे से किसी कैफे जैसी जगह पर मिलना चाहिए.

आरोपी महिला सूचना सेठ. (File)
बेटे की हत्या की आरोपी महिला सूचना सेठ. (File)

वकील ने कहा कि रमन को 7 जनवरी को बेंगलुरु में अपने बेटे से मिलना था. वह सुबह 10 बजे घर गए और 11 बजे तक इंतजार किया. उन्होंने सूचना को एक मैसेज किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला. वकील ने कहा कि सूचना सेठ और रमन ने साल 2010 में शादी की थी. इसके बाद आठ साल बाद तलाक के लिए अर्जी दी.

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एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि रमन ने अपने बयान में कहा है कि सूचना सेठ ने उन्हें पिछले पांच रविवारों से अपने बेटे से मिलने नहीं दिया था. पुलिस के मुताबिक, सूचना सेठ ने बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी. इस दौरान उसने अपना हाथ काटकर सुसाइड करने की कोशिश की थी.

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