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CCI द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची Google कंपनी, 16 जनवरी को होगी सुनवाई

अमेरिकी कंपनी गूगल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें CCI द्वारा लगाए गए जुर्माना पर रोक लगाने की मांग की गई है. गूगल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि CCI ने बिना किसी सबूत और गलत जांच के आधार पर गूगल के ऊपर जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 16 जनवरी को सुनवाई करेगा.

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फाइल फोटो
फाइल फोटो

गूगल ने कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. अमेरिकी कंपनी की ओर से मांग की गई कि इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए. गूगल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि आदेश के मुताबिक 19 जनवरी तक आदेश का अनुपालन करना है. 

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अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि NCLAT ने गूगल की अपील पर सुनवाई की तारीख अप्रैल में तय की है. ऐसे में उनकी अपील इनफ्यूंस हो जाएगी. सिंघवी ने कहा कि CCI ने बिना किसी सबूत और गलत जांच के आधार पर गूगल के ऊपर जुर्माना लगाया है. CJI ने कहा कि गूगल की याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई करेंगे.  

NCLAT के आदेश के खिलाफ SC में याचिका 

दरअसल अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने NCLAT के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी है, जिसमें गूगल कंपनी पर CCI के द्वारा लगाए जुर्माने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया था. NCLAT ने CCI के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि आदेश 20 अक्टूबर, 2022 को दिया गया जबकि इसके खिलाफ अपील 20 दिसंबर, 2022 को दाखिल की गई है.  

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CCI ने गूगल पर लगाया 1338 करोड़ का जुर्माना 

CCI ने गूगल पर 1,338 करोड़ का जुर्माना लगाया है. जिस पर गूगल की NCLAT में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए CCI के द्वारा लगाए गए जुर्माने पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था. CCI ने गूगल पर एंड्राइड मोबाइल उपकरण के मामले में कई बाजारों में अपने दबदबे का गलत फायदा उठाने पर जुर्माना लगाया है. 

 

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