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CCI के किस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची Google कंपनी? 16 जनवरी को सुनवाई

कॉम्पिटिशन कंपनी ऑफ इंडिया (CCI) के गूगल पर लगाए गए जुर्माने के खिलाफ Google कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. CJI ने मामले पर 16 जनवरी को सुनवाई करने की बात कही है. दरअसल, इस मामले में कंपनी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की थी.

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सुप्रीम कोर्ट (File Photo)
सुप्रीम कोर्ट (File Photo)

कॉम्पिटिशन कंपनी ऑफ इंडिया (CCI) के गूगल पर लगाए गए जुर्माने के खिलाफ अब गूगल कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच घई है. कोर्ट ने 16 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करने की बात कही है.

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दरअसल, दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग बुधवार को CJI के सामने की गई थी. गूगल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि आदेश के मुताबिक 19 जनवरी तक आदेश का अनुपालन करना है.

सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि NCLAT ने गूगल की अपील पर सुनवाई की तारीख अप्रैल में तय की है. ऐसे में उनकी अपील इनफ्रक्चुअस यानी निष्फल हो जाएगी. सिंघवी ने आगे कहा कि CCI ने बिना किसी सबूत के और गलत जांच के आधार पर इतना भारी जुर्माना लगाया है.

CJI ने कहा कि गूगल की याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई करेंगे. दरअसल अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने NCLAT के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी है, जिसमें गूगल कंपनी पर CCI के लगाए गए जुर्माने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया था.

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NCLAT ने CCI के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि आदेश 20 अक्टूबर 2022 को दिया गया, जबकि इसके खिलाफ अपील 20 दिसंबर 2022 को दाखिल की गई. CCI ने गूगल पर 1,338 करोड़ का जुर्माना लगाया है. जिसपर गूगल की NCLAT में दाखिल याचिका पर सुनवाई हो चुकी है.

CCI ने जुर्माने पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया गया था. CCI ने गूगल पर या जुर्माना एंड्राइड मोबाइल उपकरण के मामले में कई बाजारों में अपने दबदबे का गलत फायदा उठाने पर लगाया है.

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