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नो-फ्लाई लिस्ट, 1 लाख जुर्माना... एयरलाइन्स को धमकी देने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, सुरक्षा नियमों में बदलाव

9 दिसंबर को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है, "यह प्रतिबंध झूठी सूचना फैलाने पर भी है, जिससे यात्रियों, चालक दल और ग्राउंड कर्मियों या आम जनता में दहशत फैल सकती है या नागरिक विमानन संचालन में बाधा पैदा हो सकती है." 

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बम धमकी देने वालों पर नकेल
बम धमकी देने वालों पर नकेल

पिछले कुछ महीनों में एयरलाइन्स को कई बार बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं. इन धमकियों की जब-जब जांच की गई, तो सामने आया कि फर्जी तरीके से कॉल करके एयरलाइन्स के ऑपरेशन्स को प्रभावित किया जा रहा है. अब भारत सरकार ने विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन किया है. इसके तहत अपराधियों को दंड का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें फ्लाइट्स के जरिए सफर करने पर पाबंदी भी लग सकती है. 

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान (सुरक्षा) नियम, 2023 में संशोधन किया है. दो नए नियम- 29A और 30A - पेश किए गए हैं.

अक्टूबर में सैकड़ों धमकियां

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में एयरलाइन्स को 666 फर्जी बम धमकियां मिलीं, जबकि इस साल 14 नवंबर तक ऐसी कुल धमकियों की संख्या 999 थी. संशोधित नियमों के तहत, अब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के महानिदेशक को 'विमान में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रवेश देने से मना करने' का अधिकार है. अधिसूचना के मुताबिक, महानिदेशक किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विमान छोड़ने का निर्देश दे सकते हैं.

अधिसूचना में कहा गया है, "अगर महानिदेशक को लगता है कि सुरक्षा के हित में यह जरूरी है, तो नियम 29ए के तहत लिखित रूप में निर्देश जारी किए जा सकते हैं. नियम 30ए, गलत सूचना के संचार पर रोक लगाने से संबंधित है, जो किसी विमान, एयरपोर्ट या नागरिक उड्डयन सुविधा या दोनों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है."

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9 दिसंबर को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है, "यह प्रतिबंध झूठी सूचना फैलाने पर भी है, जिससे यात्रियों, चालक दल और ग्राउंड कर्मियों या आम जनता में दहशत फैल सकती है या नागरिक विमानन संचालन में बाधा पैदा हो सकती है." 

यह भी पढ़ें: जयपुर बम धमकी: ब्वॉयफ्रेंड को सबक सिखाने के भेजी धमकी भरी ईमेल

नए नियमों में क्या प्रावधान?

नए नियम के मुताबिक, अपराधियों को 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. Sarin & Co के मैनेजिंग पार्टनर नितिन सरीन ने कहा, "नियमों में नए संशोधन हाल के महीनों में एयरलाइन्स को मिली बम धमकियों की बाढ़ के बैकग्राउंड में पेश किया गया है."

अब, जो व्यक्ति गलत सूचना फैलाते हुए पाए जाएंगे, उन्हें 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

सरीन ने कहा, "बदले हुए नियमों में ऐसे लोगों को नो-फ्लाई लिस्ट में डालने का कोई स्पेशल मेंशन नहीं है. हालांकि, नया नियम 29ए (BCAS DG को किसी व्यक्ति को विमान में चढ़ने से मना करने की शक्ति देता है), बीसीएएस को अपनी नो-फ्लाई लिस्ट बनाने की छूट देने के लिए सक्षम करने वाला माना जा सकता है." 

बता दें कि Sarin & Co विमानन क्षेत्र में विशेषज्ञता वाली एक कानूनी फर्म है.

 
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