दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कार चालक की लापरवाही और रॉन्ग साइड ड्राइविंग से एक 23 साल के युवक की मौत हो गई. इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि युवक तेज रफ्तार बाइक से जा रहा है जैसे ही वह मोड़ पर जाता है तो युवक की बाइक की रॉन्ग साइड से आ रही कार से टक्कर हो जाती है.
मृतक की पहचान अक्षत गर्ग क के रूप में हुई है. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि टक्कर लगने के बाद बाइक और कार में चिंगारी उठी और हवा में बाइक के परखच्चे उड़ते दिखे. चिल्लाते हुए अक्षत के दोस्त गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि वो कार के किनारे बदहवास पड़ा हुआ है.
वहां मौजूद लोग तुरंत एंबुलेंस को फोन करते हैं. इसलिए पानी डाला गया और साथ खड़े दोस्त बार-बार उसे आवाज़ देते रहे. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अक्षत ने रिस्पांस देना बंद कर दिया.
रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने वाले शख्स की पहचान कुलदीप ठाकुर के रूप में हुई है जिसे घटना के कुछ देर बाद ही थाने से जमानत मिल गई. इसे लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
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अक्षत की मां का पुलिस से सवाल
आरोपी को जमानत मिलने पर अक्षत की मां बेहद नाराज हैं. उन्होंने अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की है और पुलिस पर मदद न करने का आरोप लगाया. आज तक से बात करते हुए अक्षत गर्ग की मां और भाई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि हमारी एफआईआर शुरू में दर्ज नहीं की गई थी, जब हमने दबाव डाला तो काफी देर बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज की गई.
परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस हमारा फोन नहीं उठा रही है, हमें कोई अपडेट नहीं दे रही है. 6 दिन बीत जाने के बावजूद हमारे पास पीएम रिपोर्ट भी नहीं है.अक्षत की मां रोते हुए कहती हैं कि अगर पुलिसकर्मी का बेटा मर जाता तो क्या वह 30 मिनट में आरोपी को जमानत दे देता?
सवाल यह है कि अक्षत तेज गति से गाड़ी चला रहा था. उन्होंने कहा कि यह एक मुख्य सड़क थी जहां वह गति सीमा के अनुसार गाड़ी चला रहा था. अक्षत की मां ने कहा, 'उसे सिर्फ़ इसलिए छोड़ दिया गया कि उसके पास भाजपा का स्टिकर है या राजनीतिक दबाव है? उसे कैसे छोड़ दिया जा सकता है? सवाल यह है कि इतने दिनों तक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के उसे कैसे छोड़ दिया गया.'
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उन्होंने कहा, 'नेता तब आते हैं जब उन्हें वोट की ज़रूरत होती है, एक हफ़्ता होने वाला है जब कोई हमारी मदद करने नहीं आया. वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला था.
पुलिस का बयान
उधर, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एक FIR दर्ज की गई है और आरोपी को कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपी को कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया है. गुरुग्राम पुलिस ने अगस्त 2024 में गलत साइड ड्राइविंग के लिए 16,000 से अधिक चालान जारी किए हैं.