वाराणसी के ज्ञानवापी के व्यासजी के तहखाना में 31 जनवरी को जिला जज की अदालत के आदेश के बाद पूजा पाठ शुरू कर दी गई. इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन आज हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए पूजा पाठ जारी रखने का आदेश दे दिया.
हाई कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने स्वीकार नहीं किया है. अब इस फैसले के खिलाफ यानी व्यास जी के तहखाना में पूजा-पाठ रुकवाने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा. इसकी पुष्टि खुद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी और प्रवक्ता मोहम्मद सैयद यासीन ने की है.
SC जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं
खास बातचीत में मोहम्मद सैयद यासीन ने बताया कि उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है. ऐसे में उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. लेकिन ऐसा तभी होगा, जब हाई कोर्ट ने यह रास्ता भी बंद नहीं किया होगा.
कोर्ट का फैसला ही अंतिम होगा
उन्होंने बताया कि उनकी रखी गई कोर्ट में दलील को कोर्ट ने कितना स्वीकार किया और कितना खारिज किया यह तो पूरा आदेश पढ़ने के बाद ही पता चलेगा. यासीन ने एक बार फिर दोहराया कि जिला जज के आदेश को कुछ ही घंटे में अनुपालन करा दिया गया था. इसका वह आज भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन न्यायालय का फैसला ही अंतिम फैसला होगा.