वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने के ट्रांसफर एप्लीकेशन पर फैसला आज यानी 5 गुरुवार को आ सकता है. वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने की कस्टडी वाराणसी के जिलाधिकारी को सौंपने से संबंधित ट्रांसफर एप्लीकेशन पर 30 सितम्बर को फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिस पर 4 अक्टूबर की तिथि फैसला सुनाने के लिए नियत की गई थी, लेकिन बुधवार को फैसला नहीं आ सका, अदालत ने अब पांच अक्टूबर की तारीख तय की है.
30 सितंबर को सुनवाई हुई थी पूरी
वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने बीते 30 सितंबर को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना की जिम्मेदारी जिला अधिकारी को सौंपने वाली याचिका के ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई पूरी कर ली थी. इस याचिका में व्यास परिवार की तरफ से यह आशंका जाहिर की गई थी कि व्यास तहखाने पर मुस्लिम पक्ष कब्जा कर सकता है.
व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से पिछले हफ्ते सोमवार को वकील विष्णु शंकर जैन ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन नितेश कुमार सिन्हा की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था और फिर उसी दिन उन्होंने जिला जज की अदालत में भी केस को ट्रांसफर करने की भी याचिका दी थी.
4 अक्टूबर को आना था फैसला
29 सितम्बर को प्रतिवादी काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से वकील ने जिला जज की कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर और वक्त मांगा था. जिसपर कोर्ट में 30 सितम्बर को फिर सुनवाई की तिथि नियत की थी. 30 सितम्बर को विश्वनाथ मंदिर न्यास के वकील ने जिला जज के कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख दिया और साथ ही सिर्फ यह आपत्ति दर्ज कराई कि उनको मिली कॉपी पर वाद संख्या नहीं है.
मालूम हो कि मुस्लिम पक्ष ने पहले ही ट्रांसफर एप्लीकेशन पर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी थी. मुस्लिम पक्ष यह चाहता था कि मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ही हो. इस प्रकार सारे पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने 30 सितम्बर को फैसला सुरक्षित कर लिया था. इस पर 4 अक्टूबर को फैसला आना था.