केंद्र सरकार गरीब और बीपीएल परिवारों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों को मुफ्त प्लॉट देने की योजना शुरू की है. इस योजना के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आधिकिरिक वेबसाइट hfa.haryana.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है और किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी.
इसके लिए कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना के लिए सिर्फ हरियाणा के निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं. इसके साथ ही जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं या कच्चे घरों में रहते हैं, वे HFA हरियाणा पंजीकरण के लिए पात्र हैं. जो आवेदक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं या बेहद खराब परिस्थितियों में रहते हैं, उन्हें भी आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके साथ ही आवेदन करने वाले के पास कोई भी सरकारी योजना में प्लॉट नहीं होना चाहिए. आवेदन करने वाले की वार्षिक आय 1.80 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के बीपीएल परिवार पात्र होंगे.
2,950.86 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित
विस्तार (MMGAY-E) के तहत राज्य के पात्र बीपीएल परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे. यह योजना मूल रूप से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तारित रूप है. 2024-2027 की अवधि में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) के लिए अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) के तहत राज्य के पात्र बीपीएल परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे. यह योजना मूल रूप से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तारित रूप है. 2024-2027 की अवधि में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) के लिए अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है.
कितने गज का मिलेगा प्लॉट?
राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) के आवेदक को 50 और 100 वर्ग गज के प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे. इस योजना के तहत लाभार्थी घर बनाने के लिए बैंक से 6 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे.
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
क्या है आवेदन की लास्ट डेट?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आप 30 सितंबर से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
इस तरह चेक करें लिस्ट में नाम है या नहीं
फॉर्म जमा करने के बाद, विभाग एक लिस्ट के रूप में एचएफए हरियाणा लॉटरी परिणाम जारी करता है. सभी आवेदक योजनाओं के अनुसार अपने प्लॉट, फ्लैट, अपार्टमेंट और घरों की पुष्टि करने के लिए एचएफए हरियाणा परिणाम की जांच कर सकते हैं. तो चलिए बताते हैं प्रोसेस.
किसी भी सहायता के लिए इन नंबर पर करें कॉल
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से जुड़ी जानकारी या किसी भी तरह की मदद के लिए आप दिए गए नंबर 0172-3520001 पर कॉल कर सकते हैं.