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ज्ञानवापी और उपासना स्थल कानून वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को करेगा सुनवाई

ज्ञानवापी परिक्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान 16 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिलने के बाद कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया. इसे देखते हुए अंजुमन इंतेजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में कहा गया कि नमाजियों को वजू करने में दिक्कत हो रही है. उनके वजू की अलग व्यवस्था का आदेश दिया जाए.

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ज्ञानवापी और उपासना स्थल कानून वाली अर्जियों पर 11 जुलाई को सुनवाई
ज्ञानवापी और उपासना स्थल कानून वाली अर्जियों पर 11 जुलाई को सुनवाई

काशी के ज्ञानवापी मामले और उपासना स्थल विधेयक को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार यानी 11 जुलाई को सुनवाई करेगा. सूत्रों के मुताबिक चीफ जस्टिस की अगुआई वाली पीठ मंगलवार के लिए तय कॉज़ लिस्ट यानी कार्यसूची के मुताबिक सुनवाई करेगी.

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तीन जजों की पीठ सुनवाई करेगी. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ इन सभी मामलों की सुनवाई मंगलवार को करेगी.

कार्यसूची में उपासना स्थल कानून 1991 को चुनौती देने वाली याचिका विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ सहित अन्य याचिकाओं को पहले मुकदमे के तौर पर सुना जाएगा.

ज्ञानवापी परिसर में देवी श्रृंगार गौरी मंदिर स्थल और मस्जिद विवाद में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी बनाम लक्ष्मी देवी और राखी सिंह व अन्य के मामले पर 24 वें नंबर आइटम के तौर पर सुनवाई होगी.

ज्ञानवापी परिक्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान 16 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिलने के बाद कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया. इसे देखते हुए अंजुमन इंतेजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में कहा गया कि नमाजियों को वजू करने में दिक्कत हो रही है. उनके वजू की अलग व्यवस्था का आदेश दिया जाए.

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