दिल्ली हाईकोर्ट ने महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुकेश चंद्रशेखर ने जेल अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सुकेश को परिवार से मिलने, फोन कॉल करने और कैंटीन सुविधा का उपयोग करने पर रोक लगा रखी थी.
सुकेश ने जेल अधिकारियों के इस आदेश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जेल अधिकारियों ने 1 मई से 15 मई तक इन सुविधाओं के उपयोग पर रोक लगाई है.
हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को नोटिस जारी कर इस अर्जी में उल्लिखित मुद्दों पर रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.
याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष जेल उप अधीक्षक, मंडोली के कार्यालय द्वारा पारित 17 अप्रैल के आदेश को रद्द करने के साथ-साथ उस कथित आदेश पर अमल रोकने की भी मांग की है.
सुकेश ने यह भी कहा कि जेल अधीक्षक इस तथ्य से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि सुकेश की बूढ़ी बीमार मां बैंगलुरु से दिल्ली नहीं आ सकती हैं.