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'हिजाब बैन के लिए कर्नाटक BJP की प्रयोगशाला', सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले कपिल सिब्बल

हिजाब बैन पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी. शीर्ष न्यायालय के आज के फैसले पर देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि कर्नाटक को बीजेपी ने प्रयोगशाला बनाया है, अगर ये सफल होता है तो राजनीतिक लाभ के लिए हिजाब बैन को बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी लागू कर दिया जाएगा.

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पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल (फाइल फोटो)
पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल (फाइल फोटो)

कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन दोनों जजों की राय बंटी हुई थी, जिसके बाद इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया. शीर्ष न्यायालय के इस फैसले के साथ ही कर्नाटक के स्कूलों में फिलहाल हिजाब पर बैन जारी रहेगा.  

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देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर बैन को लेकर कहा कि कर्नाटक को बीजेपी ने प्रयोगशाला बनाया है, अगर ये सफल होता है तो राजनीतिक लाभ के लिए हिजाब बैन को बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी लागू कर दिया जाएगा. सिब्बल ने कहा कि इसकी बजाय बीजेपी को इंफ्लेशन कम करने, फैक्ट्री उत्पादन में बढ़ोतरी, गरीबी कम करने और गरीबों को न्याय दिलाना चाहिए. 

AIMWPLB की चेयरमैन बोलीं- कोर्ट पर पूरा भरोसा  

ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMWPLB) की चेयरमैन शाइस्ता अंबर ने कहा कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय लोगों के संवैधानिक अधिकार और आजादी को सबसे ऊपर रखकर ही फैसला देगा. हमारे भारत का संविधान सबसे बड़ा है. इसलिए देश में सभी धर्म के मानने वाले लोग सबसे पहले संविधान पर भरोसा करते हैं, न्यायालय पर भरोसा करते हैं. धर्म पहले नहीं है, पहले हमारा देश है.  

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मुस्लिम धर्मगुरु बोले- हमारा अंदरूनी मामला

मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मिर्जा सफीक हुसैन शफक ने हिजाब पर कहा कि हिजाब इस्लाम का अंदरूनी मामला है जिस पर किसी भी प्रकार का दखल नहीं होना चाहिए. कोर्ट को इन सब मामलों पर दखलअंदाजी भी नहीं करनी चाहिए. अगर हम नमाज पढ़ते हैं चार टाइम की तो हमको यह बताया जाएगा कि आपको कितने टाइम पढ़ना है. 

कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में जारी रहेगा बैन: मंत्री 

वहीं कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि हमने बेहतर फैसले की उम्मीद की थी क्योंकि दुनियाभर में महिलाएं हिजाब और बुर्का नहीं पहनने की मांग कर रही हैं. 

हिजाब लागू नहीं होना चाहिए: खुर्शीद 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में बड़ी बेंच में भेजने को लेकर पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री को अभी हिजाब बैन लागू नहीं करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का फैसला बंटा हुआ है. इसलिए नैतिक रूप से हिजाब बैन को जारी नहीं रखना चाहिए.  

अगर बैन हटा तो आवारगी बढ़ेगी: सपा सांसद 

यूपी के संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी सुप्रीम कोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर हिजाब हटाया जाएगा तो लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेंगी और आवारगी बढ़ने से हालात बिगड़ेंगे. उन्होंने कहा कि सारा माहौल बीजेपी का बिगाड़ा हुआ है. 

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