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Hijab controversy: कॉलेज ने कोर्ट का आदेश मानने को कहा, तो एग्जाम छोड़कर कॉलेज से निकल गईं छात्राएं

Hijab controversy: कर्नाटक के यादगीर में छात्राओं ने हिजाब पर आए हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया. लिहाजा उन्होंने परीक्षा छोड़कर क्लास का बहिष्कार कर दिया. बता दें कि आज उनकी सुबह 10 बजे से परीक्षा थी.

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यादगीर में क्लास छोड़कर जातीं छात्राएं
यादगीर में क्लास छोड़कर जातीं छात्राएं
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 35 छात्राओं ने किया क्लास से बॉयकॉट
  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज सुनाया फैसला

Hijab controversy: हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद यादगीर के सुरपुरा तालुक केंबवी गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के स्टूडेंट ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है. बता दें कि इन स्टूडेंट्स की एग्जाम की तैयारियों को लेकर एक परीक्षा थी. लेकिन जैसे ही उन्होंने हाईकोर्ट का फैसला सुना, उन्होंने विरोध स्वरूप क्लास बहिष्कार करने कर दी. जानकारी के मुताबिक इन स्टूडेंट्स की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होनी थी, इसी बीच स्टूडेंट्स ने विरोध कर दिया.

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इन छात्राओं का कहना है कि अब वह अपने माता पिता से बातचीत करेंगी. इसके बाद ही फैसला करेंगी कि क्या उन्हें बिना हिजाब पहने कक्षाओं में आना है. क्लास का बॉयकॉट करने वाली छात्राओं का कहना था कि हम हिजाब पहनकर ही परीक्षा देंगे. अगर वे हमसे हिजाब हटाने के लिए कहते हैं, तो हम परीक्षा नहीं देंगे.

 कॉलेज की प्राचार्य डॉ. शकुंतला ने कहा कि छात्राओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया था. उन्होंने इसका पालन करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि छात्राएं छोड़कर क्लास से बाहर चली गईं. प्राचार्य के मुताबिक 35 छात्राओं ने क्लास से बॉयकॉट कर दिया. 

सीएम बसवराज बोम्मई बोले

बता दें कि हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. छात्रों के लिए शिक्षा जरूरी है. सभी लोग हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें. शांति बनाए रखें.

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असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा


वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर की है. इतना ही नहीं उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत बाकी संगठनों से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की. AIMIM नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, 'मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं. फैसले से असहमत होना मेरा हक है. मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.'

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