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Indian Railways: दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं अपना कंफर्म ट्रेन टिकट, जानें क्या है रेलवे का नियम

Indian Railways: भारतीय रेलवे में सफर करने के लिए कई दिन पहले ही लोग कंफर्म टिकट बुक कर लेते हैं. लेकिन, कई बार खुद की जगह कोई दूसरा व्यक्ति सफर करना चाहते हैं तो यहां जानें आप कैसे उसके नाम टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं.

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Indian Railways rule to transfer train ticket
Indian Railways rule to transfer train ticket

Indian Railways: रेलवे का बड़ा नेटवर्क होने की वजह से कई लोग ट्रेन से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं. जिसके लिए लोग काफी दिन पहले ही ट्रेन का कंफर्म टिकट (Confirm Train Ticket) बुक कर लेते हैं. लेकिन,कई बार यात्रा शुरू होने से पहले यात्री खुद ना जाकर अपने परिवार के किस सदस्य को भेजने का प्लान करते हैं. लेकिन, ये चिंता सताने लगता है कि अब अपना टिकट रद्द (कैंसिल) तो नहीं करवाना पड़ेगा और लास्ट टाइम पर परिजनों के किसी सदस्य का टिकट लेने पर कंफर्म टिकट मिलेगा या नहीं.

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बता दें कि रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक सर्कुलर जारी किया है. जिसमें यात्री अपने नाम के टिकट को दूसरे के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं. 

रेल यात्री अपने परिजन के नाम टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं 
किसी कारणवश आप अपने टिकट (Train Ticket) पर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं और अपना टिकट परिवार के किसी सदस्य के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप अपने टिकट को कैंसिल किए बिना अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से टिकट बदलवा सकते हैं. इसके लिए आपको एक आवेदन स्टेशन अधीक्षक/ स्टेशन मास्टर (Gazetted Officer) के नाम से लिखने होंगे.

आवेदन के साथ आपको अपने टिकट की कॉपी और अपने आईडी प्रूफ के साथ यात्रा करने वाले सदस्य के ब्लड रिलेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे. इसके बाद रेलवे के अधिकारी संतुष्ट होने के बाद आपके टिकट को आपके परिवार के सदस्य के नाम ट्रांसफर करने का आदेश देंगे.

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आपके टिकट के बदले कौन कर सकते हैं सफर
रेल मंत्रालय के 1990 नियम के आधार पर 3 जून 2006 को जारी सर्कुलर के अनुसार ट्रेन में सफर करने के 24 घंटे पहले कोई भी यात्री अपने परिवार के सदस्य जिसमें माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, भाई बहन के नाम अपने टिकट को ट्रांसफर करवा सकते हैं. इसके लिए आपको रेलवे के अधिकारी के पास डॉक्यूमेंट्स के आधार पर साबित करना होगा कि वे आपके परिवार के सदस्य हैं. इसके लिए आईडी प्रूफ और शपथ पत्र देना पड़ सकता है.

ग्रुप टिकट पर भी मिलेगी सुविधा
ग्रुप टिकट बुक करा कर रेल में सफर करने वाले बहुत सारे यात्रियों को ये पता नहीं होता कि उनके टिकट पर भी रेलवे नाम बदलने की सुविधा दे रखी है. आपने अगर शादी, पर्यटन और एजुकेशनल टूर पर जाने लिए ग्रुप टिकट करवाई है. तो ग्रुप टिकट के 10 प्रतिशत यात्रियों के नाम को आप 48 घंटे पहले आवेदन देकर बदलवा सकते हैं. आरक्षित सीटों के नाम वाले अगर किसी वजह से नहीं जा पाएंगे ऐसे में ग्रुप टिकट बुक करने वाले व्यक्ति को जरूरी दस्तावेज के साथ एक आवेदन एसीएम या स्टेशन अधीक्षक को देना होगा. कागजी कार्रवाई करने के बाद यात्रियों के नाम बदल दिए जाएंगे. 

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ऑनलाइन टिकट वाले यात्रियों को भी देने होंगे आवेदन
आईआरसीटीसी के द्वारा ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को भी लिखित आवेदन देकर नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए रेलवे स्टेशन जाना होगा. उन्हें भी सारी प्रक्रिया आरक्षण काउंटर वाले टिकट के तरह ही अपनानी होंगी.

सरकारी कर्मियों के टिकट में भी है ये सुविधा 
रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मी सरकारी कार्य के लिए टिकट बुक कराया था. ऐन वक्त पर अधिकारियों ने उनकी जगह दूसरे की ड्यूटी लगा दी. ऐसे में भी रेलवे टिकट में नाम को 24 घंटे के अंदर बदलने का प्रावधान किया है. इसके लिए ड्यूटी लगाने वाले अधिकारी को लिखित में यात्रा करने वाले कर्मी के आईडी प्रूफ और ड्यूटी मेमो के साथ आवेदन देना होगा. इसके बाद सुविधा का लाभ सरकारी कर्मियों को भी मिल सकता है. इसके अलावे एनसीसी कैडेट्स को भी इस सुविधा का लाभ दिया गया है. 

किस परिस्थिति में नहीं बदल सकते नाम 
हालांकि रेलवे ने कुछ परिस्थितियों में रेल यात्रियों के टिकट पर अंकित नाम को नहीं बदलने के भी नियम बनाए है. तो वे नियम भी हम आपको बता दे रहे हैं. रेलवे द्वारा रियायती दर पर दिए जाने वाले टिकटों पर ये सुविधा नहीं देगी. जैसे सीनियर सिटीजन, कैंसर के मरीज, दिव्यांग, पत्रकारों को दी जाने वाली रियायत आदि जैसी किसी भी रियायत पर काटे गए टिकट के यात्रियों के नाम नहीं बदले जा सकते हैं.

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