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J-K: हुर्रियत चीफ मीरवाइज को हाउस अरेस्ट से 4 साल बाद मिली आजादी

औकाफ ने एक बयान में कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मीरवाइज के आवास का दौरा किया और उन्हें बताया कि उन्हें घर की नजरबंदी से रिहा करने के साथ ही शुक्रवार की नमाज के लिए जामिया मस्जिद जाने की अनुमति देने का फैसला किया गया है.

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हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चीफ मीरवाइज उमर फारूक. (File Photo)
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चीफ मीरवाइज उमर फारूक. (File Photo)

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चीफ मीरवाइज उमर फारूक को चार साल बाद हाउस अरेस्ट से रिहा कर दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक उमर फारूक को अगस्त 2019 में जम्मू-कशअमीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से हिरासत में ले लिया गया था. इस नजरबंदी को शुक्रवार को हटा दिया गया है. रिहा होने के बाद मीरवाइज ने नौहट्टा क्षेत्र की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ी.

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औकाफ ने एक बयान में कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मीरवाइज के आवास का दौरा किया और उन्हें बताया कि उन्हें घर की नजरबंदी से रिहा करने के साथ ही शुक्रवार की नमाज के लिए जामिया मस्जिद जाने की अनुमति देने का फैसला किया गया है. 

कोर्ट ने दिया था 4 सप्ताह का समय

मीरवाइज को रिहा करने का फैसला उनके जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का रुख करने के कुछ दिनों बाद लिया गया है. दरअसल, अदालत ने 15 सितंबर को जम्मू-कश्मीर प्रशासन को मीरवाइज की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था. 

2019 में हटाया गया आर्टिकल 370

बता दें कि हुर्रियत नेता को 5 अगस्त 2019 को उनके निगीन आवास पर नजरबंद कर दिया गया था. इस दिन भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त किया था और तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था.

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