हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने तेलंगाना सरकार और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और अपमानजनक कंटेंट फैलाने के आरोप में दो महिला पत्रकारों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद की हैं. मामले की आगे जांच की जा रही है.
पुलिस ने बताया कि दोनों पत्रकारों पर सीएम रेड्डी के खिलाफ अपमानजनक कंटेंट प्रसारित करने और उसे बढ़ावा देने में शामिल होने का आरोप है. पुसिस का दावा है कि एक आरोपी का पुराना क्राइम रिकॉर्ड भी मिला है. दोनों को आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत केस नंबर 527/2025 के संबंध में गिरफ्तार किया गया है.
कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पहचान एक डिजिटल समाचार प्लेटफ़ॉर्म की मैनेजिंग डारेक्टर पोगदादंडा रेवती और न्यूज रिपोर्ट 25 वर्षीय संध्या उर्फ तन्वी यादव के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों के पास से दो लैपटॉप (डेल और आसुस), दो सीगेट हार्ड डिस्क, एक पल्स मीडिया माइक्रोफोन लोगो, एक टीपी-लिंक वायरलेस राउटर और 7 CPU बरामद किए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है.
क्या है मामला
दरअसल, 10 मार्च 2025 को हैदराबाद में कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के राज्य सचिव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निप्पु कोडी (@NippuKodi) हैंडल से साझा किए गए एक वीडियो पर आपत्ति जताई थी. इस वीडियो में पल्स टीवी द्वारा एक इंटरव्यू दिखाया गया था, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ये वीडियो जानबूझकर मुख्यमंत्री की मानहानि करने और समाज में विभाजन पैदा करने के उद्देश्य से बनाया और प्रसारित किया गया था, जिससे हैदराबाद और तेलंगाना में कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती थी.
मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और जांच में साइबर क्राइम पुलिस ने पाया कि रेवती और संध्या की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया. साथ ही टीम निप्पु कोडी (@NippuKodi) अकाउंट के पीछे के यूजर की भी जांच कर रही है.
मिला पुराना क्राइम रिकॉर्ड
पुलिस ने ये भी दावा किया कि इस मामले में गिरफ्तार रेवती का पुराना क्राइम रिकॉर्ड मिला है. उन पर कई मामले दर्ज हैं. उनके खिलाफ साल 2019 में आईपीसी की धारा 504 और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट के तहत एक मामला है, जिसमें उन पर एक लाइव शो में एक दलित व्यक्ति को गाली देने का आरोप है.
इसके अलावा साल 2024 में आईपीसी की धारा 505 और आईटी एक्ट की धारा 66 डी के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर तेलंगाना की विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे.
वहीं, पुलिस का कहना है कि संध्या ने भी सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले कंटेंट सक्रिय रूप से पोस्ट किए. जिसके कई वीडियो वायरल हुए हैं.